दिल्ली : अकेले ड्राइविंग करने वालों को अब मास्क पहनने की जरूरत नहीं !
कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु, केंद्र सरकार ने सभी लोगों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टन्सिंग का पालन करने लिए दिशा निर्देश जारी किये है।वाहन चलाने के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य है या नहीं? इसको लेकर केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा दायर किया है और कहा है कि हमारी तरफ से ऐसी कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं कीये गये है।
इसका मतलब अगर कोई शख्स कार में अकेले सफर कर रहा है तो उसके लिए मास्क लगाना अनिवार्य नहीं है।राजधानी दिल्ली में अकेले गाड़ी ड्राइव करते वक्त मास्क ना लगाने पर लोगों का 2000 रू का चालान काटा जाता है। इससे पहले चालान की राशि 500 रू रखी गई थी।
हाई कोर्ट ने सख़्त रवैया अपनाते हुए ये पूछा था कि “यह निर्देश अभी भी लागू क्यू है“ ? कोर्ट में यह टिप्पणी उस समय आई थी जब दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे एक वकील ने एक घटना कि जानकारी दी थी , जिसमें अपनी कार में बैठकर मां के साथ कॉफी पी रहे शख्स पर मास्क नहीं पहनने के लिए जुर्माना लगाया गया था।
बेंच ने कहा, ‘यह दिल्ली सरकार का आदेश है, आप इसे वापस क्यों नहीं लेते? यह वास्तव में बेतुका है.कोर्ट की टिप्पणी थी कि”आप अपनी कार में बैठे हैं और आपको मास्क पहना चाहिए? कोई अपनी कार में खिड़की बंद करके बैठा है और उस पर दो हजार रुपये का जुर्माना, एकल जज का वह आदेश दुर्भाग्यपूर्ण था ”। दिल्ली सरकार के वक़ील ने कहा कि “जब DDMA ने आदेश पारित किया था, तब महामारी की स्थिति अलग थी”।
हाईकोर्ट बेंच ने याद दिलाया कि शुरुआती आदेश दिल्ली सरकार ने जारी किया था । जिसे बाद में सिंगल जज के समक्ष इसे चुनौती दी गई थी,इस पर दिल्ली सरकार के वकील ने कहा “ यह आदेश दिल्ली सरकार का हो या केंद्र सरकार का, यह बुरा आदेश था अैर इसे बदले जाने की जरूरत है ”।