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ED Summons Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, ईडी समन मामले में कोर्ट में पेश हुए हैं. पूरा मामला क्या है?

ED Summons Case

ED Summons Case: दिल्ली के सीएम के वकील रमेश गुप्ता ने बताया कि अरविंद केजरीवाल ने राउज़ एवेन्यू कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट का अनुरोध किया था।

शनिवार, 17 फरवरी, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्साइज पॉलिसी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी दी। अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की नवीनतम समन के मामले में कोर्ट में पेश हुए। मुख्यमंत्री ने कोर्ट को बताया कि चालू बजट सत्र और विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के कारण वह अदालत में शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो सकता था।

ED Summons Case: राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को शारीरिक रूप से पेश होना था। वकील की मांग पर कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने की अनुमति दी। अरविंद केजरीवाल की पेशी के लिए अब 16 मार्च की तारीख निर्धारित की गई है।

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केजरीवाल की व्यक्तिगत पेशी से छूट की अपील स्वीकार

ED Summons Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री के अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने कहा, “अरविंद केजरीवाल ने राउज़ एवेन्यू कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए एक आवेदन दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। ED का प्रतिनिधित्व करने वाले AG Raju ने आवेदन का विरोध नहीं किया। अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 16 मार्च निर्धारित की है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो केजरीवाल सुनवाई की अगली तारीख पर कोर्टे में पेश होंगे और उन्हें मामले में जमानत भी मिलनी चाहिए।

ईडी ने कई समन किए हैं जारी

ED Summons Case: गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए कई बार समन दिए गए थे, लेकिन उन्होंने एक बार भी जांच एजेंसी के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं की। प्रवर्तन निदेशालय, यानी ED, ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अपील की। केजरीवाल को न्यायालय से कहा गया था कि वे 17 फरवरी को कोर्ट में हाजिर होकर पेशी में नहीं जाने की वजह बताएं।

7 फरवरी को शिकायत को एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने देखा। न्यायालय ने कहा कि उन्हें 17 फरवरी को पेश होने का समन दिया गया है। 31 जनवरी को ED ने केजरीवाल को एक नया समन दिया और उन्हें 2 फरवरी को उसके सामने पेश होने को कहा गया। केजरीवाल को यह पांचवां समन था।

केजरीवाल पर बहना बनाने का आरोप?

ईडी (जांच एजेंसी) ने अपनी शिकायत में कहा कि केजरीवाल ने जानबूझकर समन का पालन नहीं किया और बहाने बनाते रहे। एजेंसी ने कहा कि उच्च सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों ने कानून की अवज्ञा की तो आम आदमी के लिए गलत उदाहरण बनेगा।

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