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दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों के फैसले का स्वागत किया, कहा करुणा और सुरक्षा दोनों का संतुलन आवश्यक

दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों के फैसले का स्वागत किया। कोर्ट ने बंध्याकरण और टीकाकरण के बाद कुत्तों को वापस छोड़ा जाएगा। दिल्ली में करुणा और सुरक्षा का संतुलित समाधान लागू।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में आवारा कुत्तों के प्रबंधन को लेकर अपने 11 अगस्त के आदेश में संशोधन किया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पकड़े गए कुत्तों का बंध्याकरण (स्पे), टीकाकरण किया जाएगा और उन्हें वापस उनके क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा। हालांकि, रेबीज से संक्रमित या आक्रामक कुत्तों पर यह आदेश लागू नहीं होगा।

दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह आदेश पशुओं के प्रति करुणा और शहरी जीवन में सुरक्षा के बीच संतुलित निर्णय है। उन्होंने बताया कि यह केवल एक अंतरिम आदेश है और सरकार इस विषय पर कठोरता और संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है।

कपिल मिश्रा ने कहा, “पिछली सरकारों ने दशकों तक इस विषय को नजरअंदाज किया, लेकिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में अब दिल्ली में करुणा और मानवता पर आधारित नीतियों को दृढ़ता से लागू किया जा रहा है।”

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सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की विशेष पीठ ने नगर निगम अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे आवारा कुत्तों के लिए विशेष भोजन क्षेत्र बनाएं, जहां ही लोग कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति देंगे। सड़कों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक रहेगी, और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।

पीठ ने मामले की अगली सुनवाई आठ सप्ताह बाद निर्धारित की है। यह फैसला दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद में आवारा कुत्तों के नियंत्रण और देखरेख के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है।

इस फैसले से आवारा कुत्तों के प्रबंधन में न केवल पशु कल्याण सुनिश्चित होगा, बल्कि नागरिकों की सुरक्षा और शांति भी बनी रहेगी। दिल्ली सरकार ने इस दिशा में पूरी तत्परता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने का भरोसा दिया है।

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