सरकार अगले वित्त वर्ष से थर्ड पार्टी के मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम में करने जा रही है बढ़ोतरी, यहां पढ़ें पूरी जानकारी
बिजनेस डेस्क। सड़क परिवहन मंत्रालय के एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के अनुसार, केंद्र सरकार ने अगले वित्त वर्ष से विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए थर्ड पार्टी के मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम में बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया है। बीमा नियामक इरडा के परामर्श के आधार पर मंत्रालय ने सुझावों के लिए सार्वजनिक डोमेन में थर्ड पार्टी के मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए बेस प्रीमियम निर्धारित करने का ड्राफ्ट रखा है। आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 14 मार्च है।
इलेक्ट्रिक प्राइवेट कारों, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स, कमर्शियल वाहनों को ले जाने वाले इलेक्ट्रिक सामान और इलेक्ट्रिक पैसेंजर ले जाने वाले वाहनों पर 15 फीसदी की छूट का प्रस्ताव है। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में कहा गया है कि प्रस्तावित छूट पर्यावरण के अनुकूल वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करेगी।
विंटेज कारों के खंड के लिए, पिछले अनुभव से संबंधित कोई ठोस डाटा नहीं है। भारत के विंटेज और क्लासिक कार क्लब द्वारा पुरानी कारों के रूप में पहचानी जाने वाली उन निजी कारों के लिए तत्कालीन भारतीय मोटर टैरिफ (आईएमटी) के आधार पर प्रस्तावित दर के 50 फीसदी की रियायती कीमत का प्रस्ताव किया गया है।
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इसके अलावा, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मोटर टीपी प्रीमियम दरों पर 7.5 फीसदी की छूट का प्रस्ताव है। ड्राफ्ट रिपोर्ट में कहा गया है कि यह पर्यावरण के अनुकूल वाहनों का उपयोग करने के लिए एक प्रोत्साहन होगा।
प्रस्तावित संशोधित दरों के अनुसार, 1,000 क्यूबिक क्षमता (सीसी) वाली निजी कारों पर 2019-20 में 2,072 रुपए की तुलना में 2,094 रुपए की दरें आकर्षित होंगी। इसी तरह, 1,000 सीसी से 1,500 सीसी वाली निजी कारों पर 3,221 की तुलना में 3,416 रुपए की दरें आकर्षित होंगी, जबकि 1,500सीसी से ऊपर की कार के मालिकों को 7,890 रुपए की तुलना में 7,897 रुपए का प्रीमियम मिलेगा।
150 सीसी से अधिक लेकिन 350 सीसी से अधिक के दोपहिया वाहनों पर 1,366 रुपए का प्रीमियम लगेगा और 350 सीसी से अधिक के दोपहिया वाहनों के लिए संशोधित प्रीमियम 2,804 रुपए होगा।
जबकि इलेक्ट्रिक प्राइवेट कारों (30 किलोवाॅट से अधिक नहीं) पर 1,780 रुपए का प्रीमियम लगेगा, जबकि इलेक्ट्रिक प्राइवेट कारों (30 किलोवाॅट से अधिक लेकिन 65 किलोवाॅट से अधिक नहीं) के लिए प्रीमियम 2,904 रुपए होगा।
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वाणिज्यिक वाहनों (12,000 किलोग्राम से अधिक लेकिन 20,000 किलोग्राम से अधिक नहीं) को ले जाने वाले सामानों का प्रीमियम 2019-20 में 33,414 रुपए से बढ़कर 35,313 रुपए हो जाएगा। इसी तरह, वाणिज्यिक वाहनों (40,000 किलोग्राम से अधिक) को ले जाने वाले सामान के मामले में, प्रीमियम 2019-20 में 41,561 रुपए की तुलना में बढ़कर 44,242 रुपए हो जाएगा।
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर खुद के नुकसान के अलावा अन्य के लिए है और वाहन मालिक को खुद के डैमेज कवर के साथ अनिवार्य है। यह बीमा कवर किसी सड़क दुर्घटना के कारण किसी तीसरे पक्ष, आम तौर पर एक इंसान को होने वाली किसी भी संपार्श्विक क्षति के लिए है। मंत्रालय ने मसौदा अधिसूचना पर मार्च के अंत तक सुझाव मांगे हैं।