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Delhi-NCR में आज से GRAP 4 लागू होगा, 10 वीं-12 वीं छोड़ सभी स्कूल बंद रहेंगे; बढ़ते प्रदूषण का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उठेगा

GRAP 4 Delhi-NCR में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए, आज सुबह 8 बजे से यहां ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) का चौथा चरण लागू होगा।

Delhi-NCR में खराब वायु गुणवत्ता के कारण 10 वीं और 12 वीं क्लास को छोड़कर सभी कक्षाओं को ऑनलाइन चलाने का आदेश दिया गया है। दिल्ली के प्रदूषण पर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी।

राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के चलते लोगों को सांस लेने तक में दिक्कत महसूस हो रही है। जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) का चौथे चरण आज सुबह आठ बजे से लागू हो जाएगा।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएएक्यूएम) ने ग्रेप के चौथे चरण को लागू करने की घोषणा की है, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार होगा। वहीं, आज दिल्ली के प्रदूषण पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।

सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली के प्रदूषण पर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के उपायों को लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई वाद सूची के अनुसार, इस याचिका पर जस्टिस अभय एस ओका और आगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 14 नवंबर को याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई थी।

शीर्ष अदालत से कहा गया था कि बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर नहीं बनना चाहिए। दिल्ली की हालत को देखते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह, जो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमित्र हैं, ने तुरंत सुनवाई की मांग की। वरिष्ठ अधिवक्ता ने पीठ को बताया था कि उन्होंने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को सूचित कर दिया है और उसे प्रदूषण रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताना चाहिए।

GRAP-4 में ये प्रतिबंध लगेंगे

दिल्ली में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक (आवश्यक सेवाओं वाले ट्रकों का प्रवेश जारी रहेगा )

LNG, CNG, इलेक्ट्रिक और बीएस-4 डीजल ट्रकों के प्रवेश पर रोक नहीं रहेगी।

इलेक्ट्रिक वाहन, सीएनजी, बीएस-4 डीजल वाहनों के अलावा दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हल्के वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। (अनुमति सिर्फ जरूरी सेवा देने वालों के लिए होगी)

दिल्ली में रजिस्टर्ड बीएस-4 और उससे कम के डीजल मालवाहक और भारी वाहनों के चलने पर सख्त प्रतिबंध लागू रहेंगे।

हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन, दूरसंचार आदि के लिए जारी परियोजनाओं के कामों (निर्माण कार्य) पर प्रतिबंध ग्रेप-3 के तहत लागू रहेंगे।

दिल्ली और एनसीआर की राज्य सरकारें सरकारी, नगरपालिका और प्राइवेट कार्यालयों को 50 प्रतिशत क्षमता पर काम करने और बाकी को घर से काम करने की अनुमति दें।

दिल्ली के सभी स्कूल बंद

दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रदूषण के चलते स्कूल में सभी कक्षाओं को ऑनलाइन चलाने का निर्देश दिया है। हालांकि, 10वीं और 12वीं की कक्षाएं स्कूल में ही लगेंगी। ऑनलाइन कक्षाएं अगले आदेश तक चलती रहेंगी।

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