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GST 2.0 Update: 22 सितंबर से सस्ती होंगी रोजमर्रा की चीजें, तंबाकू और लग्जरी वस्तुएं होंगी महंगी – देखें पूरी लिस्ट

GST 2.0 Update: 22 सितंबर से लागू GST 2.0 के तहत रोजमर्रा की चीजें होंगी सस्ती और तंबाकू, लग्जरी कारें जैसी वस्तुएं महंगी। जानें पूरी लिस्ट और नई दरें।

GST 2.0 Update: देश में कर प्रणाली को और सरल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, GST परिषद ने बुधवार को GST 2.0 को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। अब 22 सितंबर से भारत में केवल दो कर स्लैब – 5% और 18% – लागू होंगे। गुटखा, सिगरेट और लग्जरी वस्तुओं जैसे कुछ उत्पादों पर 40% की विशेष दर से टैक्स लगाया जाएगा।

इस व्यापक टैक्स सुधार का उद्देश्य घरेलू खर्च को प्रोत्साहित करना, उपभोक्ताओं को राहत देना और जटिल टैक्स ढांचे को आसान बनाना है।

22 सितंबर से ये वस्तुएं होंगी सस्ती- GST 2.0 Update

GST दरों में कटौती के कारण कई जरूरी वस्तुएं अब पहले से सस्ती मिलेंगी:

  • दूध, पनीर, रोटी, घी – 5%

  • बिस्किट, पास्ता, सॉस – 5%

  • सूखे मेवे, पिज्जा ब्रेड – 5%

  • ऑक्सीजन सिलेंडर, मेडिकल टेस्ट किट, ग्लूकोमीटर – 0% (टैक्स फ्री)

  • जीवन रक्षक दवाइयां, पट्टियां – 5%

  • साबुन, टूथपेस्ट, शैम्पू, हेयर ऑयल – 5% (पहले 18%)

  • खिलौने, मोमबत्ती, बांस फर्नीचर, कंघी, छाते – 5%

  • टेक्सटाइल्स, सीमेंट, टीवी – 5% या 18% (प्रकार के अनुसार)

  • 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलें – 18%

  • 1,200 सीसी तक की पेट्रोल कारें व 1,500 सीसी तक की डीजल कारें – 18%

  • जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम – अब पूरी तरह टैक्स फ्री

इन वस्तुओं पर टैक्स बढ़कर होगा 40% – महंगी होंगी

GST परिषद ने कुछ चुनिंदा वस्तुओं को उच्च टैक्स श्रेणी में रखा है, जिन पर अब 40% तक टैक्स लगाया जाएगा:

  • गुटखा, तंबाकू, सिगरेट

  • कोल्ड ड्रिंक्स (शुगर एडेड), एनर्जी ड्रिंक्स

  • फास्ट फूड चेन के प्रोसेस्ड आइटम्स

  • लग्जरी SUV कारें (1200 CC+ पेट्रोल, 1500 CC+ डीजल)

  • 350 CC से ऊपर की बाइक्स, रेसिंग कारें, यॉट्स, निजी हवाई जहाज़

  • प्राइवेट हेलिकॉप्टर और जेट्स

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रोजमर्रा के घरेलू उत्पादों पर राहत

सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से कई रोजाना इस्तेमाल की चीजों पर टैक्स घटाया है:

  • टूथब्रश, टूथपेस्ट, फेस पाउडर, टैल्कम पाउडर, हेयर ऑयल – 5%

  • किचन बर्तन, दूध की बोतलें, रसोई उपकरण – 5%

  • आइसक्रीम, मिठाई, पेस्ट्री, जूस, नमकीन, फ्रूट जैम – 5% (पहले 18%)

बीमा अब सस्ता

स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर अब कोई GST नहीं लगेगा। इससे आम जनता को बीमा पॉलिसी लेने में सीधी राहत मिलेगी। 2023-24 में सरकार ने इस सेक्टर से लगभग ₹16,398 करोड़ GST राजस्व जुटाया था, जिसे अब माफ किया गया है।

रियल एस्टेट और निर्माण क्षेत्र को भी राहत

सीमेंट पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जिससे निर्माण लागत में गिरावट आएगी और हाउसिंग सेक्टर को बल मिलेगा।

आर्थिक असर और सरकार की योजना

राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव के अनुसार, इन बदलावों से सरकार को लगभग ₹48,000 करोड़ सालाना राजस्व का असर पड़ेगा। लेकिन इसका राजकोषीय घाटे पर ज्यादा असर नहीं होगा क्योंकि यह घरेलू मांग और उत्पादन में तेजी लाने में मदद करेगा।

जनता को राहत, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस के भाषण में “कर प्रणाली को सरल” करने के वादे को हकीकत में बदलते हुए, यह जीएसटी रिफॉर्म्स आम जनता को बड़ी राहत देने वाले हैं।

इन फैसलों से एक तरफ जहां दैनिक जरूरत की चीजें सस्ती होंगी, वहीं दूसरी ओर अल्ट्रा-लक्सरी वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाकर आय असमानता को संतुलित करने की कोशिश की गई है।

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