गुजरात सरकार ने युवाओं को नशे से बचाने के लिए रोलिंग पेपर, गो गो स्मोकिंग कोन और परफेक्ट रोल की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी।
गुजरात सरकार ने युवाओं और नाबालिगों को नशे की लत से बचाने के लिए ऐतिहासिक और सख्त कदम उठाया है। गृह विभाग ने पूरे राज्य में रोलिंग पेपर, गो गो स्मोकिंग कोन और परफेक्ट रोल की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अब इन वस्तुओं की बिक्री करना न केवल गैरकानूनी होगा, बल्कि इसे अपराध माना जाएगा।
गुजरात सरकार के आदेश के अनुसार, पान पार्लर, चाय की दुकानें, किराने की दुकानें और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी इन स्मोकिंग पेपर और कोन की बिक्री पर रोक रहेगी। यदि कोई दुकानदार या व्यक्ति इन वस्तुओं को बेचते या जमा करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त पुलिस कार्रवाई की जाएगी।
बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर रोक
पिछले कुछ समय में गुजरात में युवाओं और नाबालिगों में नशे की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही थी। विशेष रूप से ‘गो गो पेपर’ की खुलेआम बिक्री और इसके दुष्प्रभावों को लेकर मीडिया और सामाजिक संगठनों द्वारा अभियान चलाए जाने के बाद यह कदम उठाया गया। जांच में यह सामने आया कि इन रोलिंग पेपर और स्मोकिंग कोन में टाइटेनियम ऑक्साइड, पोटेशियम नाइट्रेट, आर्टिफिशियल रंग, कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन ब्लीच जैसे जहरीले रसायन पाए जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हैं और लंबे समय तक सेवन करने पर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ा सकते हैं।
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कानूनी प्रावधान और सख्त कार्रवाई
गृह विभाग ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163(2) और 163(3) के तहत यह आदेश जारी किया है। नियम तोड़ने वालों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस-2023) की धारा 223 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस विभाग को आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।
समाज और अभिभावकों का स्वागत
इस कदम को अभिभावकों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों ने सराहा है। लोग मानते हैं कि यह निर्णय युवाओं को नशे की लत से बचाने और उनके भविष्य को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है – नशे की सामग्री को युवाओं से दूर रखना और समाज में सकारात्मक संदेश देना।
गुजरात सरकार का यह निर्णय राज्य में नशामुक्त समाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण और प्रेरक कदम साबित होगा।
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