राज्यपंजाब

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जिला परिषद और पंचायत समिति के कर्मचारियों के लिए समय पर पेंशन वितरण का आदेश दिया

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जिला परिषद और पंचायत समिति के कर्मचारियों की पेंशन समय पर भुगतान और लंबित बकाया राशि के वितरण का आदेश दिया, जिससे 3,000 से अधिक पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी।

राज्य की जिला परिषदों और पंचायत समितियों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए, पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने घोषणा की कि इन कर्मचारियों के लिए पेंशन हर महीने की 10 तारीख से पहले सीधे उनके बैंक खातों में वितरित की जाएगी। इस कदम से 3,000 से अधिक पेंशनभोगियों को लाभ होने की उम्मीद है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि उन्हें समय पर और पूर्वानुमानित तरीके से उनका बकाया प्राप्त हो।

इन कर्मचारियों का समर्थन करने के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जिला परिषद और पंचायत समिति के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए लंबित बकाये के भुगतान को भी मंजूरी दे दी है, जो वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार जल्द ही चार किस्तों में है। इन बकायों का भुगतान पंजाब सरकार के कर्मचारियों के लिए पहले से स्थापित नीतिगत ढांचे के अनुसार किया जाएगा, जिससे सभी विभागों में वित्तीय व्यवहार में समानता और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी।

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यह निर्णय फरवरी 2025 में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 14,000 करोड़ रुपये का बकाया जारी करने के लिए पंजाब कैबिनेट की मंजूरी के अनुरूप है। स्वीकृत में 1 जनवरी, 2016 से 30 जून, 2022 तक संशोधित वेतन, पेंशन और छुट्टी नकदीकरण और 1 जुलाई, 2021 से 31 मार्च, 2024 तक महंगाई भत्ता शामिल है। यह पर्याप्त राशि चरणों में वितरित की जा रही है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बहुत जरूरी राहत मिल रही है।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के सचिव अजीत बालाजी जोशी और विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान इन फैसलों की घोषणा की। बैठक ने ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग से संबंधित अन्य वित्त संबंधी मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य किया। वित्त मंत्री चीमा ने पारदर्शिता, राजकोषीय अनुशासन और अपने कार्यबल के कल्याण के लिए आप के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के फैसले राज्य सरकार के अपने सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों कर्मचारियों की गरिमा और अधिकारों को बनाए रखने के संकल्प को दर्शाते हैं।

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