हरियाणा विधानसभा ने लाइव प्रसारण पर कड़े नियम लागू किए, सोशल मीडिया पर प्रसारण प्रतिबंधित। उल्लंघन करने वाले चैनलों पर कड़ी कार्रवाई होगी। जानें नए नियमों की पूरी जानकारी।
हरियाणा विधानसभा ने अपनी कार्यवाही के लाइव प्रसारण को लेकर नए सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब टीवी चैनलों को विधानसभा सत्र का सीधा प्रसारण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करने की अनुमति नहीं मिलेगी। यह आदेश अगले निर्देशों तक लागू रहेगा।
हरियाणा विधानसभा सचिवालय ने एक सर्कुलर जारी कर बताया है कि केवल वे टीवी चैनल जिनको विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त होगी, वे ही सत्र का लाइव प्रसारण कर सकेंगे। साथ ही, प्रसारण में हरियाणा विधानसभा का लोगो और चैनल का नाम वॉटरमार्क के रूप में उपयोग करना अनिवार्य होगा।
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नए नियमों के तहत, टीवी चैनलों को अपने सोशल मीडिया पेज जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर पर लाइव प्रसारण साझा करने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, सभी टीवी चैनलों को अपने सोशल मीडिया और वेबसाइट लिंक हरियाणा विधानसभा सचिवालय को उपलब्ध कराना होगा ताकि अनुचित प्रसारण पर नजर रखी जा सके।
हरियाणा विधानसभा ने स्पष्ट किया है कि कार्यवाही से हटाए गए शब्द या अंश किसी भी मीडिया या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित नहीं किए जाएंगे। कॉपीराइट अधिकार हरियाणा विधानसभा सचिवालय के पास सुरक्षित रहेगा।
यदि कोई चैनल इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसे लाइव कवरेज से प्रतिबंधित किया जा सकता है। इससे हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही का सही और नियंत्रित प्रसारण सुनिश्चित होगा।
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