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हरियाणा मंत्रिमंडल: वर्ष 2002 में नियुक्त 347 संविदा चालकों को परिचालन भत्ता (ओपीएस) और अन्य लाभ दिए जाएंगे

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में राज्य परिवहन विभाग के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई,

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में राज्य परिवहन विभाग के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई, क्योंकि इसने वर्ष 2002 में संविदा आधार पर नियुक्त किए गए 347 ड्राइवरों को अर्हता प्राप्त सेवा और पुरानी पेंशन योजना के लाभ देने का निर्णय लिया।

इस निर्णय का उद्देश्य वेतन में लंबे समय से चली आ रही असमानताओं को दूर करना और समान पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के बीच समानता सुनिश्चित करना है। इन चालकों को प्रारंभ में 2002 में संविदा पर नियुक्त किया गया था और बाद में 2006 में हरियाणा परिवहन विभाग (समूह-सी) हरियाणा सड़क सेवा नियम, 1995 (समय-समय पर संशोधित) के तहत नियमित किया गया था। हालांकि, जनवरी 2014 में सरकार और कर्मचारी संघों के बीच हुए आपसी समझौते के तहत केवल 1 जनवरी, 2003 को या उसके बाद नियुक्त किए गए चालकों को ही इसके लाभ नहीं मिले, जिसके परिणामस्वरूप कनिष्ठ चालकों को अपने वरिष्ठों की तुलना में अधिक वेतन और पेंशन लाभ प्राप्त हो रहे थे।

इस निर्णय के अनुसार, 2002 में भर्ती किए गए ड्राइवरों को उनकी नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से ही नियमित कर्मचारी माना जाएगा। इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि सेवा की गणना नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से ही की जाएगी और उन्हें एसीपी जैसे लाभ मिलेंगे, साथ ही पुरानी पेंशन योजना और पारिवारिक पेंशन योजना, 1964 के अंतर्गत कवरेज प्राप्त होगा और सामान्य भविष्य निधि खाते खोले जा सकेंगे।

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मंत्रिमंडल ने दिवंगत एएसआई संदीप कुमार लाथेर की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति की मंजूरी दी

एमडीयू, रोहतक के कैंपस स्कूल में गणित के पीजीटी के रूप में नियुक्त।

मंत्रिमंडल ने हरियाणा पुलिस के सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) स्वर्गीय संदीप कुमार लाथेर की पत्नी श्रीमती संतोष कुमारी को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी प्रदान करने के प्रस्ताव को विशेष और एक बार के उपाय के रूप में मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक के परिसर विद्यालय में पीजीटी गणित (ग्रुप-बी) के पद पर संतोष कुमारी की नियुक्ति को मंजूरी दी।

हरियाणा ने शहरी विकास कानून में संशोधन किया, मंत्रिमंडल ने अध्यादेश को मंजूरी दी

अधिसूचित शहरी क्षेत्रों में अनधिकृत भूमि लेनदेन के लिए विनिमय विलेखों के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से, सरकार हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975 (जिसे आगे मुख्य अधिनियम कहा गया है) की धारा 7ए में संशोधन करके इस धारा के अंतर्गत ‘विनिमय विलेख’ शब्द को सम्मिलित करने का प्रस्ताव करती है। मंत्रिमंडल ने ‘हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन (हरियाणा संशोधन) अध्यादेश, 2025’ जारी करके उक्त संशोधन को मंजूरी दे दी है। 

हरियाणा मंत्रिमंडल ने महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी।

मंत्रिमंडल ने महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण को मजबूत करने और दीर्घकालिक बचत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना (डीडीएलएलवाई), 2025 में महत्वपूर्ण संशोधनों को भी मंजूरी दी। प्रस्तावित संशोधनों के तहत, योजना के अंतर्गत प्रति पात्र महिला को मिलने वाला मासिक लाभ 2,100 रुपये ही रहेगा। हालांकि, दूसरे महीने से सहायता राशि दो भागों में जारी की जाएगी — 1,100 रुपये सीधे लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा किए जाएंगे, जबकि 1,000 रुपये सरकार द्वारा संचालित आवर्ती जमा (आरडी) या सावधि जमा (एफडी) खाते में जमा किए जाएंगे। परिपक्वता पर संचित राशि ब्याज सहित लाभार्थी को दी जाएगी। आरडी/एफडी की अवधि सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी और यह पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

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