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उत्तर प्रदेश में 1 सितंबर 2025 से लागू होगा नया नियम: बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल, योगी सरकार ने जारी किए कड़े निर्देश`

उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 सितंबर 2025 से बिना हेलमेट दोपहिया चालकों को पेट्रोल न देने का अभियान शुरू किया। जानें योगी सरकार के सड़क सुरक्षा नियम और अभियान की पूरी जानकारी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विशेष सड़क सुरक्षा अभियान की घोषणा की है, जिसके तहत 1 सितंबर 2025 से राज्य के सभी 75 जिलों में बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुरू होने वाला यह अभियान 30 सितंबर तक चलेगा।

लखनऊ में जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, यह ‘हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं’ अभियान जिलाधिकारी की अगुवाई में जिला सड़क सुरक्षा समिति के समन्वय से प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। इस दौरान पुलिस, राजस्व, जिला प्रशासन और परिवहन विभाग के अधिकारी इस नियम के कड़ाई से पालन को सुनिश्चित करेंगे।

यह कदम मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129 के अनुरूप है, जो दोपहिया वाहन चालकों और पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य करता है। साथ ही धारा 194 डी उल्लंघन पर दंडात्मक प्रावधान भी लागू है। उच्चतम न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति ने भी हेलमेट नियम का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है।

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परिवहन आयुक्त बृजेश नारायण सिंह ने इस अभियान को दंडात्मक नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बताया है। उन्होंने कहा, “यह अभियान सभी नागरिकों, पेट्रोल पंप संचालकों और तेल कंपनियों से सहयोग की अपील करता है ताकि ‘हेलमेट पहले, ईंधन बाद में’ को नियम बनाया जा सके। हेलमेट पहनना जीवन की सुरक्षा का सबसे आसान तरीका है।”

यह पहल पिछले वर्ष भी लागू की गई थी, जिसमें बिना हेलमेट दोपहिया चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाता था। योगी सरकार का उद्देश्य जनता को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करना और दुर्घटनाओं से बचाव सुनिश्चित करना है।

इस अभियान के तहत, सभी दोपहिया वाहन चालक से अपेक्षा की जाती है कि वे सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और हेलमेट पहनना प्राथमिकता बनाएं, जिससे जीवन सुरक्षित रहे।

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