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हरियाणा भर्ती 2025: हरियाणा में सरकारी नौकरियों में अब सिर्फ हरियाणा के युवाओं को मिलेगा आरक्षण, जानें भर्ती के नए नियम

हरियाणा भर्ती 2025: हरियाणा सरकार ने सरकारी नौकरियों में सिर्फ हरियाणा के युवाओं को आरक्षण देने का बड़ा फैसला लिया है। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों की भर्ती अब CET स्कोर के आधार पर होगी। नए नियमों में पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई और बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य होगा।

हरियाणा भर्ती 2025: हरियाणा सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों, सरकारी कंपनियों और स्वायत्त संस्थानों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों की भर्ती के लिए बड़ा बदलाव किया है। अब इन पदों पर आरक्षण का लाभ केवल हरियाणा के मूल निवासियों को ही मिलेगा। इस नियम में पुलिस कांस्टेबल और शिक्षक पद भी शामिल हैं।

भर्ती प्रक्रिया होगी CET स्कोर के आधार पर (हरियाणा भर्ती 2025)

सभी पदों के लिए भर्ती सामान्य पात्रता परीक्षा (CET) के अंकों के आधार पर होगी। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में पेपर लीक या किसी भी अनुचित साधन का उपयोग करते पकड़ा जाता है, तो उसे कभी भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसे अभ्यर्थी की दावेदारी निरस्त कर दी जाएगी और वह भविष्य में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए भी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए नए नियम जारी

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों की भर्ती के नियम अधिसूचित किए हैं। तृतीय श्रेणी पदों के लिए विभागों को अपनी मांगें सीधे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) को भेजनी होंगी, जबकि चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए मानव संसाधन विभाग के निदेशालय को आवेदन देना होगा। बोर्ड और निगम अपनी मांगें अलग से HSSC को भेजेंगे।

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आवेदन और पात्रता

विज्ञापन जारी होने पर HSSC, अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से कम से कम 50% और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से कम से कम 40% अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों से इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन मांगेगा। CET के अंक तीन साल तक मान्य रहेंगे। इस अवधि के दौरान यदि किसी अभ्यर्थी की उम्र विज्ञापित पद के लिए अधिक हो जाती है, तो उसे लिखित या कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी।

चयन प्रक्रिया के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी

  • तृतीय श्रेणी पदों के लिए पुलिस और शिक्षक पदों को छोड़कर पदों की संख्या से दस गुना अधिक अभ्यर्थियों को आगे के चरणों के लिए बुलाया जाएगा।

  • पुलिस भर्ती में NCC के अंक भी जोड़े जाएंगे।

  • शिक्षक पदों के लिए हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET) उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, लेकिन लिखित परीक्षा की मेरिट सूची में HTET के अंक शामिल नहीं होंगे।

  • अंतिम परिणाम घोषित करने से पहले उत्तर कुंजी वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी और आपत्तियां मांगी जाएंगी।

  • आपत्तियों के सही पाए जाने पर उत्तर कुंजी संशोधित की जाएगी।

नियुक्ति और अन्य नियम

चयनित उम्मीदवारों को तीन महीने के अंदर पदभार संभालना होगा। अगर वे समय पर नियुक्ति नहीं लेते हैं तो उन्हें उसी वेतन स्तर के पद पर नियुक्ति नहीं मिलेगी जब तक कि वे फिर से CET में शामिल होकर मेरिट में न आएं। रिक्त पदों पर प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाएगा।

बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य

किसी भी परीक्षा या भर्ती के दौरान अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक डेटा लिया जाएगा। यदि बायोमेट्रिक डेटा में कोई विसंगति पाई गई तो अभ्यर्थी की दावेदारी रद्द कर दी जाएगी और वह भविष्य की परीक्षाओं के लिए अयोग्य घोषित हो जाएगा।

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