हरियाणा सरकार ने GPF एडवांस नियमों में बदलाव किया, अब सेवा के अंतिम 6 महीनों में एडवांस नहीं मिलेगा। जानिए नए नियम और अधिकारियों के निर्देश।
हरियाणा सरकार ने सामान्य भविष्य निधि (GPF) निकासी और एडवांस लेने के नियमों में बदलाव कर नए नियम लागू कर दिए हैं। अब कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा के अंतिम छह महीनों में GPF एडवांस (अग्रिम राशि) नहीं ले सकेगा। यह निर्णय सेवानिवृत्ति के समय वित्तीय गड़बड़ियों और गलत भुगतान को रोकने के लिए लिया गया है।
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मुख्य सचिव एवं वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों और डीडीओ को निर्देश दिए हैं कि सेवानिवृत्ति से पूर्व 12 महीनों में हुई सभी निकासी और एडवांस की जानकारी पीएफ-09 और पीएफ-10 फॉर्म में दर्ज करना अनिवार्य होगा। यह जानकारी विभागीय स्तर पर प्रमाणित भी करनी होगी।
अगर किसी कर्मचारी के अंतिम भुगतान के मामले में प्रधान महालेखाकार के पास जाने के बाद भी विशेष परिस्थिति में एडवांस मंजूर करना आवश्यक हो, तो संबंधित विभाग को इसकी सूचना आधिकारिक ईमेल या अन्य औपचारिक माध्यम से तुरंत देनी होगी।
हरियाणा सरकार का यह कदम सरकारी कर्मचारियों के भविष्य निधि प्रबंधन को और पारदर्शी बनाने के साथ ही वित्तीय गलतियों को रोकने में मदद करेगा।
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