Haryana News: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा शंभू बॉर्डर खोलने के लिए दिए गए आज सप्ताह का आखिरी दिन है। पिछले सप्ताह की शुरुआत में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक सप्ताह के भीतर बॉर्डर खोलने और बंद करने का आदेश दिया था। किसान नेताओं ने रणनीति बनाई।
Haryana News: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा शंभू बॉर्डर खोलने के लिए दिए गए आज सप्ताह का आखिरी दिन है। पिछले सप्ताह की शुरुआत में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक सप्ताह के भीतर बॉर्डर खोलने और बंद करने का आदेश दिया था। किसान नेताओं ने आगे की योजना बनाने के लिए आज चंडीगढ़ में एक बैठक बुलाई है। पश्चिमी राज्य के किसान आज ट्रॉलियों में छह महीने का भोजन लेकर शंभू और खनूरी बॉर्डर पर पहुंचेंगे। हरियाणा पुलिस ने बिना अनुमति के सभा, मीटिंग और प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। अभी तक बॉर्डर नहीं खुला है और हरियाणा-पंजाब के शंभू बॉर्डर पर लगाई गई 8 लेयर की बैरिकेडिंग को हरियाणा सरकार अभी नहीं हटाएगी।
हरियाणा सरकार पहले से ही ऐसा कर चुकी है। हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट की निर्णय की प्रतीक्षा कर रही है। लेकिन 10 जुलाई को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बॉर्डर को 7 दिन के भीतर खोलने का आदेश दिया था। आज हमारा अंतिम दिन है। आज कृषि नेताओं ने चंडीगढ़ में एक बैठक बुलाई है। बैठक की जानकारी देने के लिए फिर एक प्रेस वार्ता होगी। इसमें वे दिल्ली कूच को लेकर घोषणाएं कर सकते हैं।
आज किसानों के जत्थे पंजाब के कई जिलों से जींद के पास खनूरी बॉर्डर और अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पर पहुंचेंगे। इन ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में 6 महीने का राशन है।
किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने सोमवार को शंभू बॉर्डर पर बताया कि 22 जुलाई को नई दिल्ली के कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में किसान नेता नवदीप की रिहाई की मांग को लेकर 17 और 18 जुलाई को अंबाला के एसपी ऑफिस का घेराव किया जाएगा।
किसानों का विरोध भी हरियाणा पुलिस की कार्रवाई का कारण है। धारा 144 (नए कानून 163बी एनएसएस) लागू हो गया है। किसान आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों में घेराव में शामिल लोगों की फोटो और वीडियो के माध्यम से पहचान कर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। प्रदर्शन हरियाणा पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 69 के तहत प्रतिबंधित रहेगा।