हरियाणा सरकार ने रात में चलने वाले उद्योगों के लिए दी राहत। HT कनेक्शन वाले उद्योग अब नाइट टाइम टैरिफ के तहत प्रति यूनिट 3 रुपये सस्ती बिजली का लाभ उठा सकेंगे।
हरियाणा सरकार ने उद्योग मालिकों को बड़ी राहत दी है। अब राज्य में रात में चलने वाले उद्योगों को नाइट टाइम टैरिफ का लाभ मिलेगा। इसके तहत हाईटेंशन (HT) कनेक्शन वाले उद्योगों को रात 10 बजे से सुबह 5:30 बजे तक उपयोग की जाने वाली बिजली पर प्रति यूनिट 3 रुपये की छूट मिलेगी। यह योजना 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी।
योजना का उद्देश्य और लाभ
इस योजना का मुख्य उद्देश्य बड़े बिजली उपभोक्ताओं को रात में अधिक बिजली का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत उद्योगों को प्रति यूनिट 3.75 रुपये के दर पर बिजली मिलेगी, जबकि वर्तमान में 66 केवी लाइन वाले उद्योगों को 6.75 रुपये प्रति यूनिट का चार्ज लगता है।
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स्मार्ट मीटर अनिवार्य
योजना का लाभ पाने के लिए स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य है। यदि विभाग द्वारा मीटर नहीं लगाया गया है, तो उपभोक्ता निर्धारित मानकों के अनुसार खुद मीटर लगवा सकते हैं। योजना के अनुरूप मीटर न होने पर लाभ नहीं दिया जाएगा।
आवेदन प्रक्रिया
लाभ लेने के इच्छुक उद्योग संबंधित कार्यालय में आवेदन करेंगे। आवेदन मिलने के बाद तीन दिन के भीतर स्वीकृति की सूचना दी जाएगी। ऊर्जा विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि योजना के विकल्प चुनने वाले उपभोक्ताओं के बिल समय पर तैयार किए जाएं ताकि रात्रिकालीन रियायत का पूरा लाभ मिल सके।
योजना की अवधि बढ़ाने की सिफारिश
यह योजना पहले चार माह (नवंबर से मार्च) के लिए लागू की गई थी। विशेषज्ञों का सुझाव है कि योजना की अवधि बढ़ाई जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा उद्योग इसका लाभ उठा सकें। योजना के सीमित समय में उद्योगों के कार्यशैली में बदलाव करना चुनौतीपूर्ण होता है, जबकि अधिक समय होने पर इसका व्यापक लाभ सुनिश्चित किया जा सकता है।
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