हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति विकास निधि योजना की राशि अब लैप्स न होने का ऐलान किया। नए कानून से धनराशि का सही उपयोग और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति विकास निधि योजना के तहत जारी धनराशि के लैप्स को रोकने के लिए जल्द ही कानून बनाने की घोषणा की है। यह कदम योजना की आवंटित राशि का सही और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने बताया कि अब योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी, जिससे पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ सही समय पर पहुंच सके। पिछले समय में कई बार धनराशि खर्च न होने और लाभार्थियों तक सहायता न पहुंच पाने की समस्याएं सामने आई थीं।
हरियाणा में अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम इस वर्ग के आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न व्यापार, कृषि और उद्योग से जुड़े योजनाओं में ऋण तथा वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से सूक्ष्म वित्त योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं।
सरकार का दावा है कि नया कानून धनराशि के समय पर उपयोग और लाभार्थियों तक सहायता पहुंचाने में सुधार लाएगा। इससे अनुसूचित जाति समुदाय के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और योजना की पारदर्शिता बढ़ेगी।
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