हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने विधानसभा कार्यवाही का लाइव प्रसारण जारी रखा है। नई गाइडलाइन के तहत पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जाएगी।
हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने संसदीय प्रणाली में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम उठाया है। उन्होंने हरियाणा विधानसभा कार्यवाही का लाइव प्रसारण जारी रखने का फैसला किया, जिससे जनता को अपने जनप्रतिनिधियों के कामकाज और उठाए गए जनहित के मुद्दों की पारदर्शी जानकारी सीधे मिल सकेगी।
पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए नए नियम
अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने सदन में स्पष्ट किया कि कार्यवाही पर किसी तरह के प्रतिबंध अधूरी जानकारी पर आधारित हैं। उन्होंने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 361-ए के तहत कुछ रोकथाम के प्रावधान हैं, जिनका पालन करते हुए नकारात्मक शब्दों और विवादास्पद अंशों को प्रसारण से हटाने के नियम बनाए गए हैं।
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लाइव प्रसारण के लिए नई गाइडलाइन जारी
हरियाणा विधानसभा सचिवालय ने मीडिया संस्थानों को लाइव कवरेज के लिए नई गाइडलाइन भेजी हैं, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि केवल सैटेलाइट टीवी चैनल ही लाइव प्रसारण कर सकते हैं। इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति अनिवार्य होगी। प्रसारण के दौरान हरियाणा विधानसभा का लोगो और चैनल का वॉटरमार्क भी अनिवार्य होगा।
सोशल मीडिया पर प्रतिबंध
गाइडलाइन के अनुसार, लाइव प्रसारण के हटाए गए अंश या शब्द किसी भी मीडिया या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, या एक्स (ट्विटर) पर साझा नहीं किए जा सकते। नियमों का उल्लंघन करने वाले चैनलों को लाइव कवरेज से प्रतिबंधित भी किया जा सकता है।
विधानसभा अध्यक्ष का संदेश
हरविन्द्र कल्याण ने बताया कि यह 15वें सत्र का ऐतिहासिक फैसला है, जो हरियाणा विधानसभा की पारदर्शिता, निष्पक्षता और जनता तक सही जानकारी पहुंचाने की संसदीय प्रथा को और मजबूत करेगा।
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