राज्यपंजाब

Hit and Run Law के खिलाफ पंजाब रोडवेज कर्मचारियों का निर्णय, बसों में सवारियों की सीटों के हिसाब से बैठाई जाएगी

Hit and Run Law

Hit and Run Law: अब पंजाब रोडवेज की बसों में सवारी करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि बसों में सिर्फ उतनी ही सवारियां बैठ सकती हैं जितनी सीटें बस में हैं ऐसे में बाकी सवारियों को दूसरी बस का इंतजार करना पड़ेगा और जब तक उनके पास सीट नहीं मिलेगी, तब तक वे नहीं यात्रा कर सकेंगे। वास्तव में, पंजाब रोडवेज और पीआरटीसी कर्मचारी अब केंद्र सरकार के हिट एंड रन कानून का विरोध करेंगे। पंजाब रोडवेज की बसों में मंगलवार से कर्मचारियों ने ये नियम लागू किए हैं. 52 सीटों वाली बसों में अब सिर्फ 52 यात्रियों को सफर करना होगा।

कर्मचारी संघ ने Hit and Run Law को काला कानून बताते हुए कहा कि अब वह कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते। Ludhiyana रोडवेज डिपो में काम करने वाले लोगों ने कहा कि सरकार उनके बारे में नहीं सोच रही है। इससे कर्मचारी नाराज़ हैं। उनकी तरफ से गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को पंजाब के मुख्यमंत्री का घेराव करने का भी निर्णय लिया गया है। साथ ही ट्रक यूनियन और पनबस के कर्मचारियों को 23 जनवरी को लुधियाना में एकत्र करने का निर्णय भी लिया गया है।

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पंजाब सरकार को उठाना पड़ सकता है नुकसान

Hit and Run Law: रोडवेज यूनियन के कर्मचारियों ने कहा कि अगर बसों में जितनी सीटें हैं उतनी ही सवारियां बढ़ाई जाएंगी, तो पंजाब सरकार को और अधिक घाटा उठाना पड़ेगा। महिलाओं की मुफ्त यात्रा को लेकर सरकार को पहले से ही बहुत नुकसान हुआ है। PRTC और पंजाब रोडवेज को भी सरकारी मुफ्त बस योजना के दौरान धन देना होगा। सरकार अभी भी प्रति वर्ष करीब 350 करोड़ रुपए देती है। ट्रांसपोर्ट कंपनियों का सरकार पर अभी भी करोड़ों रुपए बकाया है।

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