कोर्ट ने हनी सिंह को इंटरनेट पर अश्लील गाना गाने और अपलोड करने के मामले में एक निर्देश दिया महाराष्ट्र के नागपुर की एक जिला अदालत ने मशहूर गायक हनी सिंह को अपनी आवाज का नमूना पेश करने का आदेश दिया कोर्ट ने सिंगर को इंटरनेट पर अश्लील गाना गाने पर अपलोड करने के मामले में दर्ज एक मामले के संबंध में यह निर्देश दिया है।
कोर्ट ने हनी सिंह को निर्देश देते हुए कहा कि सिंगर को आवाज का नमूना पेश करने के लिए स्थानीय पुलिस के साथ थाने में पेश होना पड़ेगा जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस ए एस एम अली ने 27 जनवरी को गायक हनी सिंह को 4 फरवरी से 11 फरवरी के बीच नागपुर के पंचपाली पुलिस स्टेशन में पेश होने का आदेश दिया था अदालत ने गायक हनी सिंह द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया ।
आपको बता दें हनी सिंह ने इस आवेदन में विदेश यात्रा करने के लिए लगाई गई शर्त में ढील देने की मांग की थी।और इसी सिलसिले में अदालत ने गायक को 29 जनवरी से 4 फरवरी के बीच दुबई की यात्रा करने की अनुमति दी अनुमति देते हुए अदालत ने उन्हें 4 फरवरी से 11 फरवरी के बीच पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए भी कहा तो वही हनी सिंह ने इस आवेदन का विरोध करते हुए जांच अधिकारी से कहा कि गायक हनी सिंह को 25 जनवरी को पुलिस स्टेशन में पेश होना था लेकिन वह उपस्थित होने में असफल रहे और एक ईमेल में ऐसा करने में असमर्थ था कि सूचना भी दी।
वहीं जांच अधिकारी ने यह दावा किया है कि गायक जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और यदि उन्हें यात्रा करने की अनुमति दी जाती है तो वह अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकता है अब ध्यान देने वाली बात यह है कि पंचपाली पुलिस ने आनंदपाल सिंह जबल की शिकायत पर हनी सिंह के खिलाफ धारा 292 जो की अश्लील सामग्री की बिक्री के लिए लगाई जाती है और आईपीसी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत शिकायत दर्ज की थी।