
जालंधर नगर निगम ने खाली प्लॉटों में गंदगी फैलाने वालों के लिए लगाया जुर्माना। 200 गज तक के प्लॉट पर 10,000 रुपये, 500 गज से ऊपर 30,000 रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा। सफाई खर्च भी अलग से देना होगा।
जालंधर नगर निगम ने शहर में खाली प्लॉटों में गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का ऐलान किया है। डिप्टी कमिश्नर के 27 जून के आदेश के बाद, प्लॉट मालिकों को 10 जुलाई तक अपने प्लॉट साफ करने का अल्टीमेटम दिया गया था। अब नगर निगम ने इस आदेश को कड़ाई से लागू करते हुए गंदगी पाए जाने पर भारी जुर्माने का प्रावधान कर दिया है।
जुर्माने की दरें तय, सफाई का खर्च भी वसूला जाएगा
नए नियमों के मुताबिक, प्लॉट के आकार के आधार पर जुर्माना लगाया जाएगा। 200 गज तक के प्लॉट पर 10,000 रुपए, 200 से 500 गज तक के प्लॉट पर 20,000 रुपए, और 500 गज से अधिक के प्लॉट पर 30,000 रुपए का एकमुश्त जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही सफाई के खर्च के लिए प्रति टिप्पर 10,000 रुपए अलग से वसूले जाएंगे।
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समय सीमा के भीतर जमा करनी होगी राशि
प्लॉट के मालिक या कब्जाधारक को जुर्माना और सफाई खर्च 10 दिनों के भीतर जमा करना होगा। ऐसा न करने पर उनके रेवेन्यू रिकॉर्ड में रेड एंट्री की जाएगी और प्लॉट की खरीद-बिक्री के समय यह राशि ब्याज सहित वसूली जाएगी।
जालंधर नगर निगम की सख्ती से बढ़ेगी सफाई और स्वच्छता
जालंधर नगर निगम की इस सख्त कार्रवाई का मकसद शहर को साफ-सुथरा और गंदगी मुक्त बनाना है। खाली प्लॉटों में गंदगी जमा होने से फैलने वाली बीमारियों और संक्रमण से बचाव के लिए यह कदम अहम माना जा रहा है।
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