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Jharkhand: हेमंत सरकार अब खनिजों पर उपकर लेगी, राज्यपाल से विधेयक को मिली मंजूरी; कितना किसपर लगेगा सेस

Jharkhand सरकार राज्य में खनिज खनन पर उपकर वसूल सकेगी। गुरुवार को, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने “झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक-2024” को मंजूरी दी। यह अब गजट नोटिफिकेशन के साथ कानून बन जाएगा।

Jharkhand सरकार राज्य में खनिजों के खनन पर उपकर वसूल सकेगी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने ‘झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक-2024’ को गुरुवार को मंजूरी दे दी। अब गजट नोटिफिकेशन के साथ ही यह कानून का रूप ले लेगा। इसके बाद खनिजों पर उपकर की वसूली की जाएगी।

उपकर खनिजों की मात्रा पर वजन के हिसाब लिया जाएगा। प्रति मीट्रिक टन कोयला और लौह अयस्क के लिए 100 रुपए, बॉक्साइट पर 70 रुपए और चूना पत्थर व मैगनीज अयस्क खनन पर 50 रुपए होगा। प्रति टन अन्य खनिजों से राज्य सरकार 50 प्रतिशत रॉयल्टी वसूलेगी। राज्य खनन एवं भूगर्भ विज्ञान विभाग उपकर को संकलित करेगा। 25 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश में राज्यों को खनिज भूमि पर उपकर संग्रहण की अनुमति दी है। उसी के तहत उपकर का प्रावधान किया गया है।

विधानसभा पटल पर दो अगस्त को रखा गया था विधेयक

यह विधेयक विधानसभा पटल पर दो अगस्त को रखा गया था। उस दौरान विपक्ष की ओर से विधेयक में संशोधन और प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव दिया गया। विपक्ष के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में संशोधन करते हुए कहा था कि यह विधेयक महत्वपूर्ण, बहुउद्देशीय और मूल्यवर्धित है। समय-समय पर बदलाव होते रहते हैं। कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साईड आदि खनिज आधारित भूमि पर लागू उपकर को अधिसूचना के माध्यम से घटाया या बढ़ाया जा सकेगा। इसके बाद विधेयक ध्वनिमत से पारित हुआ था। इसके बाद राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा गया था। प्रावधान के तहत झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक-2024 में उपकर नहीं देने पर ब्याज भी लगाया जाएगा।

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