Manish Sisodia Bail: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। वह 17 महीनों बाद जेल से रिहा हो जाएगा। सिसोदिया पिछले साल 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था।
Manish Sisodia Bail: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अंततः रिहा कर दिया गया है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ED और CBI केस में जमानत दे दी। सिसोदिया 17 महीनों के बाद जेल से रिहा हो जाएगा। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल में देरी के कारण राहत दी है। 26 फरवरी, पिछले साल आम आदमी पार्टी के एक प्रमुख नेता की गिरफ्तारी हुई थी। तब से वह तिहाड़ जेल में थे।
सिसोदिया को जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने 10 लाख रुपये का निजी मुचलका दिया है। बेंच ने कहा, ‘अपील स्वीकार की जाती है।’ दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को रद्द किया जाता है। उन्हें ED और CBI दोनों केसों में जमानत मिली है। सिसोदिया स्पीडी ट्रायल के अधिकार से वंचित हैं,’ बेंच ने कहा। हमने हाल ही में जावेद गुलाम नबी शेख केस में इस मुद्दे पर चर्चा की और कहा कि जब कोर्ट, राज्य या सरकार स्पीडी ट्रायल अधिकार की रक्षा नहीं कर सकती, तो जमानत का यह कहकर विरोध नहीं किया जा सकता कि अपराध गंभीर है। आर्टिकल 21 अपराध की प्रकृति पर लागू होता है।’
कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया भाग नहीं सकता क्योंकि उसकी समाज में गहरी जड़ें हैं। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि सबूत जब्त किए गए हैं, इसलिए इनसे छेड़छाड़ नहीं होगी। कोर्ट ने जांच एजेंसियों की दलील भी खारिज कर दी कि मनीष सिसोदिया खुद ट्रायल की देरी का कारण हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल में देरी के मामलों में निचली अदालतों को जमानत पर उदारता से विचार करना चाहिए।
जमानत के बाद मनीष सिसोदिया के वकील ऋषिकेश कुमार ने एएनआई से कहा,इस बात को ध्यान में रखते हुए, मनीष सिसोदिया 17 महीने की जेल काट चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसा ED ने कहा था कि ये ट्रायल 6-8 महीने में खत्म हो जाएगा, वो होता नहीं दिख रहा…ED का आरोप खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने ट्रायल में देरी नहीं की। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। ये निर्णय ऐतिहासिक है।’
AAP ने कहा: सत्य की जीत
सिसोदिया की जमानत पर संजय सिंह ने कहा, ‘सत्य की जीत हुई है। जैसा मैंने पहले भी कहा था, मैं इस मामले में कुछ भी नहीं मानता था। हमारे नेताओं को जबरन जेल में डाला गया। मनीष सिसोदिया को 17 महीने की सजा सुनाई गई। क्या प्रधानमंत्री उनके 17 महीनों का हिसाब देंगे? स्कूल बनाने में यह समय उपयोगी होगा। लंबे इंतजार के बाद न्याय मिल गया, माननीय सर्वोच्च अदालत! सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल भी जल्द ही बाहर आएंगे।’
क्या है शराब घोटाले का आरोप
2021-22 के बजट में शराब नीति में घोटाले की आशंका है। उस समय मनीष सिसोदिया भी आबकारी मंत्री थे। जांच एजेंसियों का आरोप है कि इस नीति में गलत बदलाव करने से शराब कारोबारियों को अधिक लाभ हुआ और उनसे रिश्वत ली गई। दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी ने, हालांकि, आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी पार्टी को समाप्त करने के लिए झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। इस केस में सिसोदिया के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। केजरीवाल अब भी जेल में बंद हैं।