दोपहिया वाहनों पर बच्चों को ले जाने के लिए बने नए सुरक्षा नियम, जानें
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार यानी 15 फरवरी 2022 की अधिसूचना के माध्यम से सीएमवीआर 1989 के नियम 138 में संशोधन कर 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मोटरसाइकिल पर बैठकर जाने या मोटरसाइकिल पर किसी के द्वारा ले जाने के संबंध में सुरक्षा उपायों के लिए नियमों का निर्धारण किया है मोटर वाहन अधिनियम धारा 129 के तहत अधिसूचित किया गया।
इस अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार नियमों के अनुसार, 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए मोटरसाइकिल पर जाने या मोटरसाइकिल पर किसी के द्वारा ले जाने के संबंध में सुरक्षा उपायों का प्रावधान किया जा सकता है इसके अलावा यह सुरक्षा बेल्ट और सुरक्षा हेलमेट के उपयोग को भी निर्देशित करता है इसके साथ ही ऐसी मोटरसाइकिल की गति को 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक सीमित रखने का भी प्रावधान करता है यह नियम केंद्रीय मोटर वाहन के द्वितीय संशोधन नियम 2022 के प्रकाशन की तारीख से 1 साल के बाद प्रभावी हो जाएंगे।
इन नए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर ₹1000 का जुर्माना और 3 महीने का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित हो सकता है तथा इन नए नियमों के अनुसार इस्तेमाल किए जाने वाले सेफ्टी हार्नेस हल्का वाटरप्रूफ क्वेश्चन वाला ही होना चाहिए और इसमें 30 किलोग्राम भार वहन करने की क्षमता भी होनी चाहिए सवारी की पूरी अवधि के दौरान बच्चे को सुरक्षित करने हेतु सवार को बच्चे को सेफ्टी हारने से बांधना अनिवार्य होगा जो कि 2 पट्टियों के साथ आता है।
दोपहिया वाहनों के लिए इस नए नियम मैं 4 साल तक के बच्चों के लिए भी शनिवार बनाते हैं कि वे पिछली सीट पर सवारी करते समय क्रश हेलमेट या साइकिल हेलमेट जरूर पहने हेलमेट सरकार द्वारा निर्दिष्ट मानकों के अनुसार होना चाहिए केंद्र सरकार पहले ही निर्माताओं को बच्चों के लिए हेलमेट बनाना शुरू करने के लिए अधिसूचित कर चुका है इससे पहले पिछले वर्ष 2021 के अक्टूबर में मंत्रालय ने एक मसौदा अधिसूचना जारी कर के नियम में बदलाव का प्रस्ताव रखा है इसमें सवारों के लिए बच्चों के सेफ्टी हार्नेस और क्रश हेलमेट का इस्तेमाल अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा गया था।