
PSCRC: पंजाब राज्य बाल अधिकार आयोग ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (साइबर अपराध) को सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
PSCRC: पंजाब राज्य बाल अधिकार आयोग के चेयरमैन श्री कंवरदीप सिंह ने एडीजीपी को भेजे पत्र में निर्देश दिए हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील और अभद्र सामग्री अपलोड करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि बच्चे दिन-प्रतिदिन सोशल मीडिया के प्रभाव में आ रहे हैं, जबकि कुछ लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए लगातार सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री अपलोड कर रहे हैं। इस प्रथा से बच्चों पर प्रौद्योगिकी का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जिस पर रोक लगाई जानी चाहिए।
चेयरमैन ने कहा कि सोशल मीडिया पर अस्पष्ट वीडियो, नशीली दवाओं को बढ़ावा देने वाले और बंदूक संस्कृति का महिमामंडन करने वाले वीडियो को तत्काल प्रभाव से हटाने और प्रतिबंधित करने के अलावा कार्रवाई की जानी चाहिए।
PSCRC ने निर्देश दिए कि मुख्यालय में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति भी की जाए, जो ऐसी सामग्री पर कड़ी नजर रखे। चेयरमैन ने कहा कि अगर ऐसी सामग्री विदेश से अपलोड की जाती है, तो साइट पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अपलोड की गई सामग्री को देखकर क्लिप तैयार करने वाले और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाले लोगों के खिलाफ बीएनएस 2023 आईटी एक्ट, 2000 और पोक्सो एक्ट, 2012 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए।
आयोग ने उपरोक्त निर्देश के मद्देनजर की गई कार्रवाई के बारे में 15 दिनों के भीतर आयोग को लिखित रूप से सूचित करने को भी कहा है।