Nuh हिंसा: 20 मिनट की बहस के बाद कोर्ट ने कांग्रेस विधायक मामन खान को 14 दिन की जेल में डाला:
Nuh हिंसा
Nuh हिंसा: कांग्रेस विधायक मामन खान को नूंह की जिला अदालत ने चौबीस दिनों की जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट में SIT ने आरोप लगाया कि कांग्रेस विधायक मामन खान जांच में मदद नहीं कर रहे हैं।
नूंह हिंसा में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का पुलिस ने यकीन दिलाया, देखें वीडियो नूंह: कांग्रेस के विधायक मामन खान इंजीनियर, जो हरियाणा के नूंह जिले में हिंसा की घटना में गिरफ्तार किया गया था, मंगलवार को कोर्ट में दो दिन की रिमांड पर पेश किया गया। कोर्ट में बहस 20 मिनट तक चली। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने विधायक को चौबीस दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। कांग्रेस विधायक मामन खान इंजीनियर को 15 सितंबर को अजमेर, राजस्थान से नगीना थाना में दर्ज एफआईआर नंबर 149 में फिरोजपुर झिरका से गिरफ्तार किया गया था। बाद में विधायक को एसआईटी ने पूछताछ के लिए कोर्ट में पेश कर दो दिन पुलिस रिमांड पर लिया। मामन खान के मोबाइल फोन और
पुलिस ने लैपटॉप को कुछ सामग्री जुटाने के लिए अपने कब्जे में लिया था। दो दिन की पूछताछ में पुलिस ने विधायक से कोई सबूत नहीं मिला। रिमांड समाप्त होने के बाद पुलिस ने आरोपी विधायक को बीते रविवार को अदालत में पेश किया। साथ ही आरोपी विधायक पर तीन नए मुकदमें (एफआईआर 137, 148 और 150) दर्ज किए गए। सभी मामले में समान धाराएं लगाई गईं।
पुलिस ने सभी मुकदमों में आरोपी विधायक को न्यायालय में पेश करने के बाद उन्हें तीन मुकदमों में जेल भेजा गया और एफआईआर नंबर 137 में दो दिन का पुलिस रिमांड दिया गया। रिमांड अवधि समाप्त होने पर आरोपी विधायक मामन खान इंजीनियर को मंगलवार को कोर्ट में फिर से पेश किया गया। वकील की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी विधायक को चौबीस दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपी विधायक से कोई सबूत नहीं पाया है।