Odd-Even Rule
Odd-Even Rule: 2016 में दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर समस्या पर काबू पाने के लिए ऑड-ईवन फार्मूला पहली बार लागू किया गया था। इसके तहत, वैकल्पिक दिनों में ही निजी वाहन चालक सड़कों पर चल सकते हैं। भी, जिस दिन उनके नंबर प्लेट की अंतिम संख्या ऑड-ईवन नियम के अनुकूल हो। इस नियम के अनुसार, अगर आपकी गाड़ी का आखिरी नंबर ऑड है, तो गाड़ी ऑड डेट पर ही चलेगी। इसके विपरीत, अगर आपके वाहन की संख्या ईवन डेट (Even Date) है, तो आप उसी दिन अपने वाहन से बाहर निकल सकते हैं। इस बार ऑड-ईवन कार्यक्रम 13 नवंबर से 20 नवंबर तक लागू रहेगा।
क्या है ऑड-ईवन स्कीम?
दिल्ली में ऑड-ईवन स्कीम का सीधा अर्थ है यदि आपकी कार के नंबर प्लेट पर अंतिम ऑड 1,3,5,7,9 है, तो आप हर महीने 1,3,5,7,9,11,13,15… देखेंगे। तारीख को आप दिल्ली में अपनी कार चला सकते हैं। इसके उलट नंबर प्लेट का अंतिम नंबर ईवन है, जो 2,4,6,8,0 है. इसलिए, आप अपनी गाड़ी को महीने के 2,4,6,8,10,12,14… दिनों में चलाना सकते हैं।
ये हैं ऑड-ईवन के नियम
नए मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने पर 20,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। 2019 में इसे लागू किया गया था। दिल्ली सरकार ने 2016 में पहली बार ऑड-ईवन स्कीम को लागू किया था, जिसका उल्लंघन करने पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था।इस बार जुर्माना निर्धारित नहीं हुआ है। इसके बारे में अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है।
ये है Odd-Even लागू करने का आधार
New Motor Vehicle Act की धारा 115 ऑड-ईवन योजना को लागू करता है। इसका उल्लंघन करने पर दंड लगाया जाता है। राज्य सरकार को नए मोटर व्हीकल कानून की धारा 115 द्वारा गाड़ियों का इस्तेमाल रोकने का अधिकार है। इसी सिद्धांत पर केजरीवाल सरकार ने पहले ऑड-ईवन योजना लागू की थी।
2016 में पहली बार हुआ था लागू
Odd-Even Rule: 2016 नवंबर में, CM अरविंद केजरीवाल की सरकार ने सम या विषम पंजीकरण संख्या वाली कारों को वैकल्पिक दिनों में चलाने की अनुमति देने वाले फार्मूले को पहली बार लागू किया।उसी वर्ष अप्रैल में इसे लागू किया गया। इस योजना में आपातकालीन और पुलिस वाहनों, दोपहिया वाहनों और महिलाओं द्वारा चलाई जाने वाली गाडिय़ां शामिल थीं। 2019 में नवंबर में इस योजना की शुरुआत हुई, दोपहिया और इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट दी गई, साथ ही चिकित्सा आपातकालीन वाहनों और वर्दी में स्कूली बच्चों को ले जाने वाले वाहनों को भी। इसके अलावा, इसमें केवल दिव्यांग व्यक्तियों और महिलाओं को ले जाने वाले वाहनों को छूट दी गई।
महिलाओं, बुजुर्गों को इस बार भी मिलेगी छूट!
Odd-Even Rule: 2016 जनवरी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने आड-ईवेन संख्या वाली कारों को वैकल्पिक दिनों में चलाने की अनुमति देने वाले फार्मूले को पहली बार लागू किया। सात साल पहले, पुलिस वाहनों, दोपहिया वाहनों और महिलाओं द्वारा चलाई जाने वाली कारों को इमरजेंसी सेवा और पुलिस वाहनों को छूट दी गई थी। 2019 में, मेडिकल इमरजेंसी वाहनों और स्कूल में बच्चों को ले जाने वाले टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक वाहनों पर नियमों में छूट दी गई। अति विशिष्ट वाहनों, जैसे दिव्यांग व्यक्तियों और केवल महिलाओं को ले जाने वाले वाहनों, को भी छूट मिली। यह छूट इस बार मिलेगी या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है। ऑड-ईवन फार्मूला लागू करने में छह दिन शेष हैं। तब तक, दिल्ली सरकार इन मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त कर सकती है।
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