LG VK Saxena: डीडीए ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के निर्देशों पर दिल्ली में नियमित 567 कॉलोनियों और 105 शहरीकृत गांवों को नए बिजली कनेक्शन प्रदान करने का आदेश दिया है। लाखों लोग इससे फायदा उठाएंगे।
LG VK Saxena: दिल्ली के 105 शहरीकृत गांवों के विकास क्षेत्र में नियमित 567 कॉलोनियों को नए बिजली कनेक्शन मिलेंगे। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को इन स्थानों पर बिजली कंपनियों को नए कनेक्शन देने की अनुमति दी है। सभी सांसदों, विधायकों और विभिन्न आरडब्ल्यूए ने उपराज्यपाल को इस बारे में सूचना दी थी। एलजी ने डीडीए सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ इसके बाद इन क्षेत्रों का निरीक्षण किया। जहां पर उपराज्यपाल से सैकड़ों लोगों ने मुलाकात कर यह मांग की थी।
लाखों लोगों को फायदा मिलेगा
डीडीए के इस फैसले से लाखों लोगों लाभ मिलेगा। डीडीए के अधिकारियों ने कहा कि इस निर्णय से बहुत से लोगों को फायदा होगा। यह सुविधा भी दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत भूमिहीन व्यक्ति को आवंटित भूमि पर उपलब्ध होगी।
आवंटित जमीन में बिजली कनेक्शन मिलेगा
साथ ही, भूमि पूलिंग क्षेत्र में भूमिहीन लोगों को आवंटित जमीन पर बिजली कंपनियां काम करेंगे और उन्हें नए बिजली कनेक्शन देंगे। इसके अलावा, 2021 में आने वाले मास्टर प्लान में गैर अनुरूप औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित उद्योगों और गोदामों को नए बिजली कनेक्शन भी मिलेंगे। उन स्थानों पर भी लोगों को फायदा होगा। जिनमें डीडीए ने जमीन आवंटित की है। जेजे कॉलोनियों के लोगों को भी इससे बहुत राहत मिलेगी।
जहां एनओसी जारी किया गया है, वहां मिलेगी सुविधा
इस बारे में डीडीए के अधिकारियों ने बताया कि डीडीए ने ऐसे कनेक्शन की अनुमति दी है जो किसी भी जमीन पर पूर्व में एनओसी जारी किया हुआ है। इसमें क्षेत्र भी शामिल हैं जहां किसी सरकारी एजेंसी ने विकास योजनाओं को मंजूरी दी है। अधिकारियों ने बताया कि 2018 में लागू हुए भूमि पूलिंग अधिनियम से पहले निगम ने 567 कॉलोनियों को अधिसूचित किया था। भूमि पूलिंग क्षेत्र में भी कुछ कॉलोनियां आ रही थीं।
पहले मिला था 105 गांवों को लाभ
इससे पहले जून 2023 में, जमीन पूलिंग से प्रभावित 105 शहरीकृत गांवों को नए बिजली कनेक्शन नहीं देने का निर्णय लिया गया था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इन क्षेत्रों में डीडीए को नए निर्माण के लिए अधिसूचना जारी करनी थी। अधिकारियों ने बताया कि जून 2023 में लिए गए फैसले में लैंड पूलिंग क्षेत्र में आने वाले लाल डोरा, विस्तारित लाल डोरा और पीएम उदय (प्रधानमंत्री – अनधिकृत कॉलोनी दिल्ली आवास अधिकार योजना) कॉलोनियों को छूट दी गई थी।