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पंजाब कैबिनेट का बड़ा फैसला: OTS स्कीम की समय-सीमा 31 मार्च 2026 तक बढ़ाई

पंजाब सरकार ने OTS स्कीम 2025 की समय-सीमा 31 मार्च 2026 तक बढ़ाई। इस योजना के तहत व्यापारियों को ब्याज और जुर्माने में 100% छूट सहित कई राहतें दी जाएंगी।

पंजाब सरकार ने व्यापारियों और उद्योगपतियों को बड़ी राहत देते हुए OTS स्कीम 2025 की समय-सीमा अब 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह निर्णय व्यापारिक संगठनों और जीएसटी प्रैक्टिशनर्स की मांग को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उन्होंने बताया कि साल के अंत में करदाताओं पर अनुपालन का बोझ अधिक होने के कारण कई लोग OTS योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे थे। इसलिए, सरकार ने इसे बढ़ाने का फैसला किया है।

OTS स्कीम की प्रमुख विशेषताएं

ब्याज और जुर्माने में 100% छूट – सभी पात्र श्रेणियों के लिए।

मूल टैक्स में राहत:

1 करोड़ रुपये तक: 50% छूट

1 करोड़ से 25 करोड़ रुपये तक: 25% छूट

25 करोड़ रुपये से अधिक: 10% छूट

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि अब तक 6,300 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और OTS स्कीम का यह विस्तार उन व्यापारियों के लिए राहत लेकर आएगा जो प्रशासनिक कारणों से आवेदन नहीं कर पाए थे।

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डिफाल्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई

हरपाल सिंह चीमा ने चेतावनी दी कि OTS स्कीम का लाभ न लेने वाले बड़े डिफाल्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अब तक 91 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा, “31 मार्च 2026 के बाद, विभाग उन लोगों के खिलाफ कड़ी वसूली प्रक्रिया शुरू करेगा जो OTS स्कीम का हिस्सा नहीं बनेंगे।”

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

मेरी रसोई योजना: 40 लाख परिवारों को गेहूं के साथ दाल, चीनी, नमक और तेल जैसे राशन उपलब्ध कराए जाएंगे।

विकास कार्य: राज्य भर में नई सड़कों और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए फंड जारी।

इनामी नीति: वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी में मदद करने वालों के लिए पारदर्शी पुरस्कार नीति को मंजूरी।

इस फैसले से स्पष्ट है कि पंजाब सरकार व्यापारियों और उद्योगपतियों की समस्याओं को समझते हुए OTS स्कीम 2025 विस्तार के जरिए उन्हें राहत देना चाहती है।

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