
Punjab Cabinet ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार नियम-2011 में संशोधन को मंजूरी दी।
Punjab Cabinet News: इसके अलावा, विचाराधीन कैदियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए जेल स्थानांतरण अधिनियम, 1950 में संशोधन भी स्वीकृत किया गया है।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने आज पंजाब में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम-2011 में संशोधन को मंजूरी दी. इस संशोधन का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है और अभिभावकों की सरकारी स्कूलों के प्रबंधन में अधिक भागीदारी बढ़ाना है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज सुबह पंजाब सिविल सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक में इस बारे में फैसला लिया गया।
मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि इस संशोधन का उद्देश्य अभिभावकों और समुदाय को स्कूल प्रबंधन समितियों में अधिक शामिल करना है। ताकि राज्य भर में सरकारी स्कूलों में विस्तृत शैक्षणिक विकास हो सके। इस संशोधन से सरकारी स्कूलों की स्कूल प्रबंधन समितियों में सदस्यों की संख्या वर्तमान 12 से बढ़कर 16 हो जाएगी।
इनमें से 12 सदस्य विद्यार्थियों के अभिभावकों से होंगे, जबकि शेष चार सदस्य शिक्षा, खेल एवं सहायक क्षेत्रों से होंगे, विषय आधारित गतिविधियों में अभिभावकों और विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियों की भागीदारी बढ़ेगी, जिससे विशिष्ट विशेषज्ञता प्राप्त होगी।
कारागार स्थानांतरण अधिनियम-1950 में संशोधन को मंजूरी
कारागार स्थानांतरण अधिनियम, 1950 में संशोधन को मंत्रिमंडल ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय में मंजूरी दी. इसमें विचाराधीन कैदियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रक्रिया को उन राज्यों की सहमति से पूरा किया जाएगा जहां फिलहाल विचाराधीन कैदी बंद हैं। वह राज्य जहां ट्रायल कोर्ट की मंजूरी के बाद उन्हें स्थानांतरित किया जाएगा। पंजाब की जेलों में भीड़भाड़ की स्थिति को सुधारने में यह कदम सहायक होगा।
ग्रुप ए को नए नियम बनाने की अनुमति दी गई
पंजाब मंत्रिमंडल ने सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के ग्रुप-ए के लिए नए नियम भी मंजूर किए हैं, जो व्यापक जनहित में हैं। इससे विभाग की कार्यप्रणाली सुव्यवस्थित होगी, जिससे कमजोर और पिछड़े वर्गों को काफी लाभ मिलेगा।
साथ ही, इसने पंजाब विरासत एवं पर्यटन प्रोत्साहन बोर्ड के सलाहकार और पंजाब तीर्थयात्रा समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नियमों और शर्तों को भी मंजूरी दे दी है।