राज्यपंजाब

पंजाब कैबिनेट के ऐतिहासिक फैसले: किसानों को राहत, रेत नीति को मंजूरी, 20,000 रु प्रति एकड़ मुआवजा

पंजाब कैबिनेट ने किसानों को राहत देने के लिए ‘जिसका खेत, उसकी रेत’ नीति और ₹20,000/एकड़ मुआवजा समेत कई ऐतिहासिक फैसले लिए।

पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक के दौरान कई जन-हितैषी निर्णय लिए हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है “जिसका खेत, उसकी रेत” नीति को मंजूरी देना। इस नई नीति के तहत बाढ़ प्रभावित किसानों को उनके खेतों में जमा रेत और मिट्टी को निकालने और उसे बेचने की अनुमति दी गई है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से बड़ी राहत मिलेगी।

“जिसका खेत, उसकी रेत” नीति से किसानों को सीधी आमदनी

बाढ़ से बर्बाद हुए खेतों में जमा रेत अब किसानों के लिए आर्थिक सहारा बन सकती है। पंजाब सरकार ने 31 दिसंबर 2025 तक किसानों को बिना परमिट के अपने खेतों से रेत निकालने और बेचने की अनुमति दी है। यह कदम किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ खेतों की उत्पादकता बहाल करने में भी मदद करेगा।

  • यह रेत खनन की श्रेणी में नहीं आएगी।

  • संबंधित डिप्टी कमिश्नर प्रभावित गांवों की सूची जारी करेंगे।

  • कोई अतिरिक्त टैक्स या परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।

फसल नुकसान पर अब तक का सबसे बड़ा मुआवजा: ₹20,000 प्रति एकड़

पंजाब सरकार ने बाढ़ से नष्ट हुई फसलों के लिए ₹20,000 प्रति एकड़ मुआवजे का ऐलान किया है, जो अब तक देश में दिया गया सबसे अधिक मुआवजा है। इस कदम से राज्य के हजारों किसानों को सीधी राहत मिलेगी।

शहरी विकास के लिए “पंजाब टाउन इम्प्रूवमेंट एक्ट, 1922” में संशोधन

पंजाब मंत्रिमंडल ने शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी है। इससे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा एकत्रित फंड को म्युनिसिपल डेवलपमेंट फंड में ट्रांसफर कर शहरी विकास कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकेगा।

also read: पंजाब बाढ़ अपडेट: प्रधानमंत्री मोदी का पंजाब दौरा, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिया खास संदेश, किसानों के लिए राहत पैकेज की उठाई मांग

बिक्रम मजीठिया पर मुकदमा चलाने को मंजूरी

पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति भी कैबिनेट ने दे दी है। यह फैसला एडवोकेट जनरल की सलाह के बाद लिया गया।

खरीफ सीजन 2025 के लिए कस्टम मिलिंग नीति को मंजूरी

कैबिनेट ने 16 सितंबर से 30 नवंबर 2025 तक चलने वाले खरीफ खरीद सीजन के लिए “पंजाब कस्टम मिलिंग पॉलिसी 2025-26” को हरी झंडी दी। इसके तहत चावल मिलों को धान आवंटन और स्टोरेज की प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी होगी।

पंजाब माइनर मिनरल पॉलिसी 2023 में संशोधन

रेत-बजरी की आपूर्ति बढ़ाने और खनन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए माइनर मिनरल्स रूल्स 2013 में बदलाव किए गए हैं। इसके तहत अब रॉयल्टी दरें बढ़ाई जाएंगी और स्टेट जियोलॉजिस्ट को मूल्यांकन अपील की शक्तियां दी जाएंगी।

SMET का गठन: खनिज खोज और विकास को मिलेगा बल

पंजाब सरकार ने “पंजाब स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (SMET)” के गठन को भी मंजूरी दी है, जो राज्य के खनिज संसाधनों की खोज, विकास और प्रबंधन में सहायक होगा।

शिक्षा विभाग में 1007 पद सृजित, 1500 शिक्षकों को मिलेगा प्रमोशन

समग्र शिक्षा अभियान (SSA) के तहत कार्यरत गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवाएं नियमित की जाएंगी। साथ ही पंजाब एजुकेशन सर्विस रूल्स-2018 में संशोधन से PTI, प्री-प्राइमरी और स्पेशल एजुकेटर शिक्षकों को पदोन्नति का अवसर मिलेगा।

पंजाब पुलिस में 1600 नई NGO पदों का सृजन

कैबिनेट ने पुलिस थानों की मजबूती के लिए 1600 नई गैर-राजपत्रित अधिकारी (NGO) पदों को मंजूरी दी है। इसमें 150 इंस्पेक्टर, 450 सब-इंस्पेक्टर और 1000 एएसआई शामिल हैं। यह नियुक्तियाँ पदोन्नति के माध्यम से होंगी।

For English News: http://newz24india.in

Visit WhatsApp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Vb4ZuKSLSmbVWNb1sx1x

Related Articles

Back to top button