पंजाब सरकार ने पेड़ों की सुरक्षा के लिए नया कानून प्रस्तावित किया है। शहरी निकायों में ट्री अफसर नियुक्त होंगे जो पेड़ काटने की अनुमति देंगे और अपील प्राधिकरण भी बनेगा।
पंजाब सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए पेड़ों की सुरक्षा को लेकर नया कानून लागू करने की योजना बनाई है। इसके तहत, पंजाब में शहरी स्थानीय निकायों में ट्री अफसरों की नियुक्ति की जाएगी, जो पेड़ों की कटाई, छंटाई या हटाने के लिए आवेदन की जांच करेंगे और आवश्यकतानुसार अनुमति प्रदान करेंगे। इस दिशा में तैयार किया गया “पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ट्री एक्ट-2025” जल्द ही लागू होगा।
ट्री अफसरों की जिम्मेदारी और प्रक्रिया
अब यदि किसी व्यक्ति को शहरी क्षेत्र में पेड़ की छंटाई या कटाई करनी है, तो उसे ट्री अफसर के समक्ष लिखित आवेदन देना होगा। ट्री अफसर इस आवेदन की जांच करेंगे और पेड़ काटने की आवश्यकता की पुष्टि करने के बाद ही अनुमति प्रदान करेंगे। यदि पेड़ किसी व्यक्ति या संपत्ति के लिए खतरा बनता है तो ऐसे मामलों में अनुमति अस्वीकार नहीं की जाएगी।
अपील प्राधिकरण भी होगा गठित
ट्री अफसर के निर्णय से असंतुष्ट व्यक्ति 30 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकरण के पास अपील कर सकता है। अपीलीय प्राधिकरण का फैसला अंतिम माना जाएगा। यह व्यवस्था पेड़ों की कटाई पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगी।
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किन क्षेत्रों में यह कानून लागू नहीं होगा?
सैन्य छावनियां, अर्धसैनिक बलों, रक्षा एजेंसियों के परिसर, पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम-1900 के अंतर्गत अधिसूचित भूमि, और वन या वन्यजीव क्षेत्र इस एक्ट के दायरे से बाहर रहेंगे। साथ ही, आपदा जैसे बाढ़, तूफान, युद्ध की स्थिति में पेड़ों को काटने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, हालांकि संबंधित एजेंसी को 24 घंटे के अंदर ट्री अफसर को सूचना देनी होगी।
सरकार की पहल से पर्यावरण संरक्षण को मिलेगा बल
पंजाब के प्रधान मुख्य वन संरक्षक धर्मेंद्र शर्मा ने कहा कि इस नए अधिनियम से इकोलॉजिकल संतुलन बनाए रखने, पर्यावरण प्रदूषण कम करने और मृदा संरक्षण में मदद मिलेगी। यह पहल हरित आवरण बढ़ाने और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
पंजाब के कुल 167 शहरी स्थानीय निकायों में जल्द ही ट्री अफसर नियुक्त होंगे, जिससे पेड़ों की कटाई पर सख्ती से नियंत्रण किया जाएगा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
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