
Rajasthan Coaching Centers Bill: राजस्थान विधानसभा में कोचिंग सेंटर्स को नियंत्रित करने वाला विधेयक पेश किया गया। इसके लिए कोचिंग सेंटरों का पंजीकृत किया जाएगा और निगरानी के लिए एक समिति बनाई जाएगी।
Rajasthan Coaching Centers Bill: राजस्थान विधानसभा ने कोचिंग सेंटर्स का बिल पारित किया है। डीप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा, “मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिस तरह से कोचिंग छात्रों के अभिभावकों द्वारा शिकायतें आ रही थीं और जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही थीं, उसको गंभीरता से लिया है और आज यह बिल स्थापित किया है।””
प्रेमचंद बैरवा ने कहा, “हमारे विद्यार्थी जिन कोचिंग संस्थानों में पढ़ते थे, उनपर कोई नियंत्रण नहीं था। हमने राजस्थान कोचिंग सेंटर बिल में उन पर नियंत्रण लगाने के लिए जिला स्तर पर कमेटी बनाने का प्रावधान किया है।”
कोचिंग सेंटर्स रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होंगे
इसके अलावा, राज्य स्तर पर एक कमेटी बनाई गई है, जो इन संस्थाओं को रजिस्टर करना अनिवार्य करेगा। अगर कोई कमी पाई जाती है, तो अंतिम चेतावनी भी दी जाती है। वहीं, नियमित रूप से गलती करने पर भी उन्हें बंद करने का प्रावधान है। सरकार चाहती है कि विद्यार्थियों की मानसिक स्थिति से उनका मनोवैज्ञानिक विकास, बौद्धिक विकास और बेहतर शिक्षा प्राप्त हो।
राजस्थान के उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इस बिल को पारित करने की पूरी कोशिश की है। पूर्ण रूप से कानून तैयार किया जाएगा, जो भी सुझाव शामिल होंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि यह बिल बनाया जा रहा है ताकि बच्चे आगे बढ़ सकें और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें।
उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा, “हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पर नियंत्रण लाया जा सके. आगे जो भी सुझाव और कमियां रहेंगी, उनके लिए सबकी राय सम्मिलित करते हुए आगे भी हमने प्रावधान बदले जाएंगे.”