राजस्थान सरकार ने श्रम कानून में बदलाव किया, किशोरों के हित में लिया अहम फैसला

राजस्थान सरकार ने किशोरों की सुरक्षा और पढ़ाई के लिए श्रम कानून में संशोधन किया अब 14 से 18 साल के किशोर रात में काम नहीं करेंगे होटल रेस्टोरेंट और कारखानों में सख्त नियम लागू।

राजस्थान सरकार ने किशोरों की सुरक्षा और उनके उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखते हुए श्रम कानून में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। सीएम भजनलाल शर्मा (CM Bhajanlal Sharma) के नेतृत्व में यह नया कानून किशोरों की रात के समय काम करने की सीमाओं को स्पष्ट करता है। गवर्नर हरिभाऊ बागड़े (Haribhau Bagde) की मंजूरी के बाद यह अध्यादेश अब कानून का रूप ले चुका है।

किस जगह लागू होगा नया कानून

इस नए कानून के तहत राजस्थान के रेस्टोरेंट, होटल, कारखानों और अन्य वाणिज्यिक संस्थानों में अब 14 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों को रात की पाली में काम पर नहीं लगाया जा सकेगा। इससे पहले यह नियम केवल 12 से 15 वर्ष के किशोरों पर लागू था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संवेदनशील दृष्टिकोण के चलते इसे बढ़ाकर 14 से 18 वर्ष किया गया, ताकि किशोरों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

also read: जोराराम कुमावत: पाली में सुमेरपुर के चार गावों में पहुंचा…

त्वरित निर्णय: विधानसभा सत्र न होने के बावजूद लागू

राजस्थान सरकार ने राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान (संशोधन) अध्यादेश 2025 को विधानसभा सत्र न होने के बावजूद लागू किया। सीएम भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट किया कि परिस्थितियां ऐसी थीं जिनमें तत्काल निर्णय लेना आवश्यक था। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह कानून प्रभावी हो गया।

किशोरों के काम के घंटे और विश्राम

नए कानून में किशोरों के काम के घंटों पर भी स्पष्ट नियम बनाए गए हैं। अब 14 से 18 वर्ष की आयु के किशोर किसी वाणिज्यिक संस्थान में अधिकतम तीन घंटे प्रतिदिन ही काम कर सकेंगे। इसके अलावा, सभी कर्मचारियों को छह घंटे काम करने के बाद आधे घंटे का अनिवार्य विश्राम दिया जाएगा। यह कदम श्रमिकों के स्वास्थ्य और कार्य संतुलन को बेहतर बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

यह बदलाव न केवल किशोरों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि उनके अध्ययन और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने वाला एक प्रगतिशील कदम भी है।

For English News: http://newz24india.in

Exit mobile version