![Rajasthan: 10 फरवरी तक इच्छुक अभ्यर्थी मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना से कोचिंग लेने के लिए आवेदन कर सकेंगे। 1 Rajasthan: 10 फरवरी तक इच्छुक अभ्यर्थी मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना से कोचिंग लेने के लिए आवेदन कर सकेंगे।](https://newz24india.com/wp-content/uploads/2025/02/shrama-780x470-jpg.webp)
Rajasthan News: मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना से युवाओं को मिल रही कोचिंग सुविधा
- 10 फरवरी तक इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे।
Rajasthan News: राज्य सरकार मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना को बेहतर ढंग से लागू कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार अधिकतम विद्यार्थियों को कोचिंग सुविधा से लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों से विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेज और प्रतियोगी परीक्षाएं दी जाती हैं। इसलिए, 10 फरवरी 2025 तक जिले में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक श्री विरेन्द्र पाल ने बताया कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत वर्ष 2024-25 के लिए 30 हजार सीटों पर वरीयतानुसार प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। योजना में योग्य अभ्यर्थी को कोचिंग देने के लिए उनका आवेदन विभागीय एसजेएमएस एसएमएस एप के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा, आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, सब इंस्पेक्टर, रीट परीक्षा, आरएसबी द्वारा आयोजित पटवारी, कनिष्ठ सहायक और समकक्ष अन्य परीक्षाएं, बैंकिंग एवं बीमा के विभिन्न परीक्षाएं, इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाएं, क्लेट, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यूपीएससी द्वारा आयोजित कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, स्टाफ सिलेक्शन कमिश्नर द्वारा आयोजित परीक्षाएं सीडीएस एवं एसएससीए सीयूईटी आदि परीक्षाओं की तैयारी कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से कराई जाती है।
उन्होंने कहा कि आवेदन करने वाले व्यक्ति राज्य का मूल निवासी होना चाहिए और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, आर्थिक पिछड़े वर्ग या विशेष योग्य जन श्रेणी का सदस्य होना चाहिए। योजना के नियमों के अनुसार पात्र छात्र-छात्राएं होंगे जिनके माता-पिता राज्य सरकार में काम कर रहे हैं और उनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है।
अभ्यर्थी ने पहले अनुप्रति योजना का लाभ नहीं उठाया हो। यदि कोई अभ्यर्थी राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम, आयोग, बोर्ड या अन्य शासकीय निकाय में नियमित सरकारी कर्मचारी के रूप में काम करता है, तो वह कोचिंग योजना के लिए पात्र नहीं होगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के संबंध में नवीनतम विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट पर प्राप्त की जा सकती है।