
सोना तस्करी केस में फंसी कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव को COFEPOSA के तहत एक साल तक नहीं मिलेगी जमानत। सलाहकार बोर्ड ने जमानत पर रोक लगाते हुए DRI को निर्देश दिए। पढ़ें पूरी खबर।
सोने की तस्करी के गंभीर मामले में फंसी कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री रान्या राव को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम (COFEPOSA) के तहत सलाहकार बोर्ड ने उनकी जमानत याचिका पर रोक लगाते हुए आदेश दिया है कि रान्या को एक साल तक जेल में रहना होगा और इस अवधि में वे कोई जमानत याचिका दायर नहीं कर सकेंगी।
COFEPOSA के तहत कार्रवाई
कोफेपोसा के तहत रान्या राव के खिलाफ यह कार्रवाई राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) और केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो (CEIB) की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। जांच एजेंसियों ने रान्या पर अंतरराष्ट्रीय सोना तस्करी रैकेट से जुड़ने और बड़ी मात्रा में सोना भारत लाने का आरोप लगाया है।
विशेष अदालत से मिली थी अंतरिम राहत
गौरतलब है कि इससे पहले रान्या को विशेष अदालत से अंतरिम जमानत मिल गई थी क्योंकि DRI 60 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाया था। लेकिन अब कोफेपोसा के तहत मामला दर्ज होने के कारण जमानत पर रोक लग गई है।
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चार महीने से जेल में हैं रान्या
रान्या राव पिछले चार महीनों से न्यायिक हिरासत में हैं और अब उन्हें एक साल तक जेल में रहना होगा। इस बीच, DRI और ED दोनों ही उनके वित्तीय लेनदेन, प्रॉपर्टी डील और विदेशी कनेक्शन्स की जांच कर रही हैं।
कोर्ट का स्पष्ट आदेश
सलाहकार बोर्ड ने स्पष्ट किया कि रान्या की ओर से कोई भी जमानत याचिका दाखिल न की जाए, और यह आदेश DRI को भी लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
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