Reserve Bank of India ने इस बैंक पर कार्रवाई की, इसलिए खाताधारक केवल इतनी ही राशि निकाल सकेंगे।
Reserve Bank of India
Reserve Bank of India ने एक और बैंक पर कार्रवाई की है और खाताधारकों को बैंक से धन निकालने पर विड्रॉल लिमिट लगा दी है।
सोमवार को, मुंबई स्थित सर्वोदय सहकारी बैंक की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए, Reserve Bank of India ने कई नियंत्रण लगाए। इसमें ग्राहकों को उनके खातों से अधिकतम 15,000 रुपये निकालने की सीमा लगाई गई है। पांच लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि केवल जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICBGC) से पात्र जमाकर्ता को मिलेगी।
बैंक पर क्या अंकुश लगाए गए हैं
सोमवार, 15 अप्रैल, 2024 को कारोबार की समाप्ति से सर्वोदय सहकारी बैंक पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत निर्देशों के रूप में अंकुश लागू हो गया। सर्वोदय सहकारी बैंक अब Reserve Bank of India की पूर्व मंजूरी के बिना कोई कर्ज या एडवांस नहीं दे सकेगा और उनका रीन्यूवल भी नहीं कर सकेगा। इसके अलावा, चाहे वह अपनी देनदारियों और दायित्वों के निर्वहन के रूप में हो, वह कोई निवेश, दायित्व या भुगतान नहीं कर पाएगा।
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आरबीआई ने अपने एक्शन पर क्या कहा
Central Bank ने कहा, “विशेष रूप से, सभी बचत बैंक या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी अन्य खाते में कुल शेष राशि में से 15,000 रुपये से अधिक की राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती।Reserve Bank of India ने यह भी कहा कि निर्देशों को बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।
आरबीआई लगातार लेता रहता है एक्शन
पिछले हफ्ते 8 अप्रैल को, भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक पर कार्रवाई करते हुए बैंक की निकासी सेवाओं पर रोक लगा दी थी। केंद्रीय बैंक ने बैंक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह कदम उठाया था। आरबीआई के आदेश के बाद से ग्राहकों को किसी भी बैंक चालू खाता या सेविंग खाता से पैसे निकालने की अनुमति नहीं है।
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