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Rouse Avenue Court: केजरीवाल, सिसोदिया और के कविता को राहत नहीं मिली, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत को फिर से बढ़ाया

Rouse Avenue Court: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और के कविता  कथित शराब घोटाले में जेल में बंद है। ईडी मामले में केजरीवाल को जमानत मिल गई है।

Rouse Avenue Court: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित शराब घोटाले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत की अवधि एक बार फिर बढ़ा दी है।

कोर्ट ने 9 अगस्त तक सीबीआई मामले में और 13 अगस्त तक ED मामले में न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी है। ध्यान दें कि सिर्फ सीबीआई के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाई गई है। वे ED मामले में जमानत पा चुके हैं।

ईडी और सीबीआई ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच पूरी की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सोमवार को सीबीआई ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी इस मामले में पहले ही चार्जशीट दायर कर चुकी है।

12 जुलाई को केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। 20 जून को केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट ने जमानत दी थी, लेकिन अगले दिन ED ने दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचकर स्टे ले लिया।

सोमवार को सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल के अलावा आपके नेता दुर्गेश पाठक, व्यापारी पी शरथ चंद्र रेड्डी, विनोद चौहान, आशीष माथुर और अमित अरोड़ा को चार्जशीट में नामांकित किया था। 12 अगस्त को सीबीआई की चार्जशीट पर सुनवाई होगी।

वहीं, सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। सीबीआई ने सुनवाई के दौरान केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले में प्रमुख सूत्रधार हैं।

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