राज्यपंजाब

समाना स्कूलों पर कार्रवाई: शहर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त, 10 दिन में स्कूलों को नियमों के पालन के निर्देश

समाना स्कूलों पर कार्रवाई: शहर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रशासन का बड़ा कदम, Safe School Vehicle Policy के तहत स्कूलों को 10 दिन में नियमों के पालन के निर्देश। 66 चालान, 4 वाहन जब्त और 1.75 लाख जुर्माना।

समाना स्कूलों पर कार्रवाई: शहर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जिला प्रशासन ने Safe School Vehicle Policy को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। समाना क्षेत्र के सभी निजी स्कूलों को नोटिस जारी कर 10 दिनों के भीतर परिवहन नियमों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

8 स्कूलों में हुई जांच, 66 वाहन चालान, 4 जब्त

रीजनल ट्रांसपोर्ट अफसर बबनदीप सिंह वालिया ने जानकारी दी कि यह कार्रवाई डिप्टी कमिश्नर डॉ. प्रीति यादव के आदेश अनुसार की गई। एसडीएम ऋचा गोयल, जिला बाल संरक्षण अधिकारी रूपवंत कौर, परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त टीम ने समाना के 8 निजी स्कूलों के वाहनों की जांच की।

जांच के दौरान 82 में से 66 वाहनों पर चालान किए गए, 4 वाहन जब्त हुए और ₹1.75 लाख जुर्माना लगाया गया।

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पोक्सो एक्ट और स्कूल बैग नीति पर भी नजर

जांच के दौरान टीम ने POCSO एक्ट और स्कूल बैग नीति के पालन की भी समीक्षा की। इसके तहत विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए स्कूलों में व्याख्यान (Lecture) भी आयोजित किए गए।

एसडीएम ऋचा गोयल ने दोहराया कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बच्चों की सुरक्षा: सामूहिक जिम्मेदारी

प्रशासन ने स्कूल प्रबंधनों और अभिभावकों से अपील की है कि वे मिलकर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। जब तक स्कूल व निजी वाहन सभी मानकों पर खरे नहीं उतरते, तब तक बच्चों की आवाजाही सुरक्षित नहीं मानी जा सकती।

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