पंजाब

भगवंत मान कैबिनेट ने 28 और 29 नवंबर को पंजाब विधानसभा का सत्र मंजूर किया है।

भगवंत मान कैबिनेट ने 28 और 29 नवंबर को पंजाब विधानसभा का सत्र मंजूर किया है।

28 और 29 नवंबर को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में कैबिनेट ने 16वीं पंजाब विधानसभा का पांचवां सत्र बुलाने की अनुमति दी। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सोमवार को पंजाब सिविल सचिवालय-1 में उनके कार्यालय में हुई मंत्रिमंडल की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जल्दी ही सत्र का कार्यक्रम तय करेगा, जो 28 नवंबर को दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देकर शुरू होगा।

कैबिनेट ने तकनीकी कैडर में सीधी भर्ती के नौ पदों को महाराजा भूपिंदर सिंह स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, पटियाला में भरने की भी अनुमति दी। इन रिक्तियों में एक सहायक मैनेजर, दो प्रोग्रामर, दो तकनीकी सहायक और एक क्लर्क-कम डाटा एंट्री ऑपरेटर होंगे।

भगवंत मान कैबिनेट ने 28 और 29 नवंबर को पंजाब विधानसभा का सत्र मंजूर किया है।

यह विश्वविद्यालय खेल के क्षेत्र में पाठ्यक्रमों, शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से राज्य में खेल का स्तर ऊंचा उठाने के लिए बनाया गया था. इसके अलावा, इन पदों से यूनिवर्सिटी का कामकाज सुचारू तरीके से चलेगा और विद्यार्थियों को रोजाना काम करने में सुविधा मिलेगी।

पंजाब केनाल और ड्रेनेज बिल, 2023 को कैबिनेट ने भी मंजूरी दी, जो पंजाब राज्य में नहरों और ड्रेनेज के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए बनाया गया था। मुख्य उद्देश्य नहरों, ड्रेनों और कुदरती जल स्रोतों की देखभाल, मरम्मत और समय पर सफाई करना है, ताकि किसानों और जमीन मालिकों को स्वच्छ सिंचाई के लिए नहरी पानी मिल सके।

इसके अलावा, इस बिल में पानी का प्रयोग करने वालों और पानी की अनावश्यक बर्बादी के विरुद्ध अन्य नियमों के खिलाफ शिकायतों का समाधान करने के लिए एक पारदर्शी और निष्पक्ष प्रणाली बनाने का प्रावधान है।

भगवंत मान कैबिनेट ने 28 और 29 नवंबर को पंजाब विधानसभा का सत्र मंजूर किया है।
पंजाब कैबिनेट ने पंजाब राज्य समाज कल्याण बोर्ड (PSSWB) को बंद करने को हरी झंडी दी. इसके अलावा, इसके हेडक्वॉटर पर तैनात कर्मचारियों, पेंशनरों और पांच आईसीडीएस ब्लॉकों को सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास विभाग में विलय करने को भी मंजूरी दी गई।

मंत्रिमंडल ने राज्य की जेल में नजरबंद एक कैदी की उम्र कैद में छूट का केस भेजने की अनुमति दी, जबकि चार अन्य केस रद्द कर दिए गए। भारतीय संविधान की धारा 163 के तहत कैबिनेट की मंजूरी के बाद, इस विशेष छुट्टी को पंजाब के राज्यपाल को अग्रिम रिहाई केस पर विचार के लिए भेजा जाएगा।

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पर्यटन विभाग की वर्ष 2021–2022 की सालाना प्रशासनिक रिपोर्ट को पंजाब कैबिनेट ने भी मंजूरी दी. इस रिपोर्ट में पर्यटन, सांस्कृतिक मामले, पुरातत्व और अजायबघर विभाग शामिल हैं।

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