
Haryana News: हरियाणा उदय अभियान के तहत, हरियाणा सरकार ने हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता सब्सिडी योजना को शुरू किया है. इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है और उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारना है।
Haryana News: हरियाणा उदय अभियान के तहत, हरियाणा सरकार ने हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता सब्सिडी योजना को शुरू किया है. इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है और उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारना है। इस योजना के तहत कुछ व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, जैसे ऑटोरिक्शा, टैक्सी, सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, फोटोग्राफी, पापड़, अचार, हलवाई, खाद्य स्टोर, आइसक्रीम, बिस्कुट, हैंड लूम, बैग बनाना, कैंटीन सेवाएं, आदि।
योजना की ऋण प्रक्रिया
की ऋण प्रक्रिया इस प्रकार है। हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा बैंकों द्वारा ली जाने वाली प्रचलित ब्याज दर पर लाभार्थी को समय पर पुनर्भुगतान करने पर तीन वर्षों के लिए 7 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। 05 लाख रुपए अधिकतम ऋण सीमा है। ऋण के संवितरण के बाद अधिस्थगन अवधि तीन महीने की होगी।
आवेदक की पात्रता
हरियाणा महिला विकास निगम के प्रवक्ता ने बताया कि आवेदक केवल हरियाणा की मूल निवासी महिलाएं होंगी जिनकी परिवार पहचान पत्र में 5 लाख रुपये से अधिक की आय नहीं होगी। इस कार्यक्रम से लाभ पात्र है। ईएमआई भुगतान में देरी होने पर ब्याज भी नहीं मिलेगा। हरियाणा महिला विकास निगम लाभार्थियों को 36 महीने तक 7 प्रतिशत का ब्याज अनुदान देगा। साथ ही, समावित लाभार्थी की आयु 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए। योजना के अंतर्गत ऋण लेने के लिए दस्तावेजों की सूची आवश्यक है। इनमें आवेदन पत्र, राशन कार्ड /परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट आकार फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट/ अनुभव प्रमाण पत्र शामिल है।