Delhi Excise Policy
Delhi Excise Policy: मामले में आपका नेता मनीष सिसोदिया आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। इस मामले पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि 22 नवंबर 2023 तक बढ़ा दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई 22 नवंबर को निर्धारित की है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसौदिया को न्यायालय ने राउज एवेन्यू कोर्ट से तिहाड़ जेल भेजा है।
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Delhi Excise Policy: फिर भी, दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में सीबीआई केस की सुनवाई 22 नवंबर तक स्थगित कर दी है। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के लिए पेश किया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी को सुरक्षित रखा है।
आरोपियों को चार्जशीट की प्रतियां दें
Delhi Excise Policy: गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई के वकील को बताया कि मामले में आरोपितों को तीनों चार्जशीट से जुड़े दस्तावेजों की प्रतियां देने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने आरोपितों से कहा है कि वे सीबीआई मुख्यालय के मालखाने में रखे गए दस्तावेजों की जांच करने के लिए जांच अधिकारी से संपर्क करें। साथ ही, कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो से कहा कि वह आरोपितों के अधिवक्ता को हर दिन दोपहर 2 से शाम 7 बजे तक दस्तावेजों की जांच करने के लिए समय देना चाहिए। ध्यान दें कि मनीष सिसोदिया को फरवरी 2023 में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वह दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं।
आरोपियों को चार्जशीट की प्रतियां दी गई हैं
Delhi Excise Policy: CBI ने दूसरी तरफ कोर्ट को बताया कि सभी आरोपियों को चार्जशीट से जुड़े दस्तावेज दिए गए हैं। आरोपियों ने कहा कि हमारे पास दिए गए दस्तावेज सीरियल में नहीं हैं। उसको देखना और समझना मुश्किल हो रहा है। CBI ने कहा कि अगर कोई समस्या हुई तो उसे तुरंत हल करना चाहिए था। आज न्यायालय को बता रहे हैं। इससे मामले की सुनवाई प्रभावित होगी। CBI ने बताया कि आरोपियों के वकील शाम को दस्तावेजों की जांच करने के लिए आते हैं और अभी तक दो बार आए हैं। आरोपियों के वकील ने कहा कि जांच अधिकारी ने बताया कि वह मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कराने में व्यस्त थे।
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