
हरियाणा सरकार ने ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के सरकारी नियमित कर्मचारियों को भी प्रोत्साहन दिया है। अब उन्हें किसी अवकाश के दिन काम करने के बदले प्रतिपूरक अवकाश या कॉम्प ऑफ मिलेगा।
भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार ने अपने दैनिक वेतनभोगी और पार्ट-टाइम कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य की नायब सिंह सैनी सरकार ने इन कर्मचारियों के वेतन में बदलाव किया है। जनवरी 2025 से बढ़ी हुई दरें लागू होंगी। इस संबंध में बुधवार को मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सूचना दी है। संशोधित दरों के अनुसार दो वेतन श्रेणियां बनाई गई हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अनुसार, एक पार्ट टाइम या दैनिक कर्मचारी का दैनिक वेतन 765 रुपये है और प्रति घंटा 96 रुपये है। यदि कोई कर्मचारी एक घंटा प्रति महीने काम करता है, तो उसे प्रति महीने 2487 रुपये वेतन मिलेगा।
इसी तरह, यदि किसी संस्थान ने किसी कर्मचारी को 24,100 रुपये का वेतन दिया है, तो उसका दैनिक वेतन 927 रुपये होगा, जबकि उसका प्रति घंटा वेतन 116 रुपये होगा। यदि एक कर्मचारी हर महीने एक घंटा काम करता है, तो उसे प्रतिमाह 3012 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा, सरकार ने 2016 के हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम में संशोधन करके ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के सरकारी नियमित कर्मचारियों को प्रतिपूरक अवकाश (Comp Off) प्रदान किया है।
प्रतिपूरक अवकाश भी घोषित-हरियाणा सरकार
संशोधित नियम के अनुसार, अधिसूचित अवकाश पर आधिकारिक ड्यूटी करने वाले कर्मचारी को एक माह के भीतर प्रतिपूरक अवकाश, या कॉम्प ऑफ, मिलेगा। यह छुट्टी स्टेशन लीव और छुट्टियों के साथ भी ली जा सकती है। कुल अवकाश 16 दिनों से अधिक नहीं होगा। यदि कोई कर्मचारी एक महीने के भीतर प्रतिपूरक अवकाश के लिए आवेदन करता है और अधिकारी इसे अस्वीकार करता है, तो कर्मचारी को अगले 15 दिनों के भीतर छुट्टी का लाभ लेना होगा, अन्यथा यह छुट्टी समाप्त मानी जाएगी। इसके अलावा, प्रतिपूरक अवकाश नहीं दिया जाएगा यदि उसी दिन ऋण दिया गया है या प्रस्तावित है।
महिला कर्मचारियों को हर वर्ष 25 आकस्मिक छुट्टी
हरियाणा सरकार ने भी 2016 हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम में संशोधन की घोषणा की है। अब सभी नियमित महिला कर्मचारियों को हर वर्ष 25 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे, अधिसूचना कहती है। इसके अलावा, 30 जून से पहले नियुक्त होने वाली नियमित महिला कर्मचारियों को 20 के स्थान पर 25 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे, जबकि पुरुष कर्मचारियों को 10 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। महिला कर्मचारियों को 30 जून से 30 सितंबर के बीच नियुक्ति की गई 12 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे, जबकि पुरुष कर्मचारियों को पांच आकस्मिक अवकाश मिलेंगे।
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आकस्मिक अवकाश की नई व्यवस्था
30 सितंबर के बाद नियुक्त होने वाली महिला कर्मचारियों को छह आकस्मिक अवकाश मिलेंगे, जबकि पुरुष कर्मचारियों को दो अवकाश मिलेंगे। इसके अलावा, 30 नवंबर के बाद नियुक्त होने वाली महिला कर्मचारियों को तीन आकस्मिक अवकाश मिलेंगे, जबकि पुरुष कर्मचारियों को एक अवकाश मिलेगा। 10 वर्ष की सेवा के दौरान पुरुष कर्मचारियों को 10 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलेगा; 10 वर्ष से अधिक पर 20 वर्ष से कम की सेवा पर 15 दिन का अवकाश मिलेगा; और 20 वर्ष की सेवा के बाद 20 दिन का अवकाश मिलेगा। सरकारी कर्मचारी जिसने एक वर्ष में 10 या 20 साल की सेवा की है, उस वर्ष से अधिक अवकाश पाने का हकदार होगा।
कर्मचारी की मौत के बाद दो साल तक परिवार को किराया भत्ता
यदि सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उनका परिवार या तो दो साल के लिए किराया भत्ता ले सकेगा या सामान्य लाइसेंस शुल्क पर दो साल के लिए सरकारी घर रख सकेगा। मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार को दो साल से पहले स्वेच्छा से सरकारी आवास देने पर शेष अवधि के किराया भत्ता नहीं मिलेगा।राज्य सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग-2 के तहत विभागों, बोर्डों और निगमों में कार्यरत कर्मचारियों के अनुबंध की अवधि को भी एक महीने बढ़ाने का फैसला किया है। ये कर्मचारी अब 31 जुलाई, 2025 तक अनुबंधित रहेंगे।
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