
नवांशहर जिला प्रशासन आदेश: शहीद भगत सिंह नगर (नवांशहर) जिले में जिला मैजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने सुरक्षा और सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए कई अहम आदेश जारी किए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी इन आदेशों में हरे आम, नीम, पीपल और बरगद के पेड़ों की कटाई पर सख्त रोक लगाई गई है। अब इन पेड़ों को केवल वन विभाग की अनुमति से ही काटा जा सकेगा। यदि पेड़ काटना अत्यावश्यक हो, तो पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम 1900 के नियमों के अनुसार अनुमति लेना अनिवार्य होगी।
शादी-विवाह एवं धार्मिक आयोजनों में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी
जिले में विवाह, धार्मिक और अन्य आयोजनों में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। यह कदम राज्य के सीमावर्ती जिलों में ड्रोन के गलत इस्तेमाल और सुरक्षा खतरों को देखते हुए उठाया गया है।
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ट्रैक्टर स्टंट पर भी लगा प्रतिबंध
जिला प्रशासन ने ट्रैक्टर और संबंधित उपकरणों से खतरनाक स्टंट करने पर भी रोक लगा दी है। राज्य में हाल ही में हुई दुर्घटनाओं में युवाओं की जान जाने के बाद यह निर्णय लिया गया है। अब कोई भी ट्रैक्टर स्टंट करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
धार्मिक स्थानों के निर्माण पर रोक
शहीद भगत सिंह नगर में सार्वजनिक स्थानों जैसे सड़क, पार्क या सरकारी जमीन पर बिना अनुमति मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद या चर्च आदि का निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित है। इस दिशा में नगर परिषद, पंचायत और विकास अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे अनधिकृत निर्माण रोकें। पुलिस को भी आदेश मिला है कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत आपराधिक कार्रवाई की जाए और निर्माण कार्य को बंद करवाया जाए। यह आदेश 12 सितंबर 2025 तक लागू रहेगा।
इन सख्त आदेशों का मकसद जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखना, पर्यावरण संरक्षण करना और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सभी नागरिकों और संस्थानों से अनुरोध है कि वे इन नियमों का कड़ाई से पालन करें ताकि जिले में शांति और सुरक्षा बनी रहे।
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