दिल्ली सरकार ने नॉन-कंफर्मिंग क्षेत्रों में चल रहे निजी स्कूलों को मान्यता देने का फैसला किया है। अब 500 से ज्यादा स्कूल शिक्षा निदेशालय के दायरे में आएंगे और 20,000 नई सीटें सृजित होंगी।
दिल्ली सरकार ने नॉन-कंफर्मिंग (आवासीय) क्षेत्रों में चल रहे गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को मान्यता देने का फैसला किया है। इस निर्णय से करीब 500 स्कूल शिक्षा निदेशालय के दायरे में आएंगे, जिससे हजारों छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच मिलेगी।
गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को अब मिलेगी मान्यता
दिल्ली सरकार ने उन सभी गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों (Unaided Private Schools) को मान्यता देने की प्रक्रिया शुरू की है, जो अब तक नॉन-कंफर्मिंग (Residential/Non-Conforming) क्षेत्रों में बिना मान्यता के संचालित हो रहे थे। दिल्ली सरकार ने बताया कि ऐसे स्कूल अब शिक्षा निदेशालय (Directorate of Education) के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। यह पोर्टल शनिवार से शुरू होगा और 30 नवंबर 2025 तक आवेदन प्रक्रिया जारी रहेगी।
शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दी जानकारी
दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि इस निर्णय से लगभग 500 स्कूल शिक्षा निदेशालय के दायरे में आएंगे। इसके साथ ही स्कूलों की वैधता, नियामक निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा “यह फैसला केवल प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि बच्चों के लिए न्याय और संस्थानों के लिए निष्पक्षता की दिशा में एक बड़ा कदम है।”
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ईडब्ल्यूएस और डीजी श्रेणी के छात्रों को बड़ा लाभ
सूद ने बताया कि हर साल निदेशालय को लगभग 2 लाख आवेदन प्राप्त होते हैं, जिनमें से कई ईडब्ल्यूएस (EWS), डीजी (Disadvantaged Group) और सीडब्ल्यूएसएन (CWSN) छात्रों के लिए सीटें खाली रह जाती हैं, क्योंकि कई स्कूल मान्यता प्राप्त नहीं थे। अब नई नीति से करीब 20,000 अतिरिक्त सीटें सृजित होंगी, जिससे गरीब और वंचित वर्गों के बच्चों को नजदीकी स्कूलों में दाखिला मिलने का मौका मिलेगा।
दिल्ली सरकार के फैसले से होंगे ये 5 बड़े फायदे
रिहायशी इलाकों के स्कूलों को वैधता मिलेगी, जिससे छात्रों को मान्यता प्राप्त शिक्षा का लाभ मिलेगा।
ईडब्ल्यूएस, डीजी और सीडब्ल्यूएसएन वर्ग के लिए 20,000 नई सीटें उपलब्ध होंगी।
स्कूलों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा।
छात्रों को घर के पास ही स्कूल में दाखिला मिलेगा, जिससे यात्रा का समय बचेगा।
दिल्ली के 1700 से अधिक मान्यता प्राप्त स्कूलों की संख्या बढ़ेगी, जिससे शिक्षा के ढांचे को मजबूती मिलेगी।
आवेदन की प्रक्रिया
शिक्षा निदेशालय द्वारा निर्धारित पोर्टल पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 रखी गई है।
आवेदन की छंटनी के बाद, मान्यता के सभी मानदंडों को पूरा करने वाले स्कूलों की सूची जारी की जाएगी।
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