हरियाणा CET के रिजल्ट में नार्मलाइजेशन फार्मूला लागू रहेगा। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने नार्मलाइजेशन के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया है। आयोग जल्द करेक्शन पोर्टल भी खोलेगा।
हरियाणा CET: हरियाणा में ग्रुप-सी की भर्तियों के लिए आयोजित सामान्य पात्रता परीक्षा (CET) के रिजल्ट में नार्मलाइजेशन फार्मूला लागू रहेगा। इस फार्मूले के खिलाफ दायर याचिका को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप मौदगिल ने मंगलवार को याचिका पर पहली ही सुनवाई में इसे खारिज कर दिया। यह याचिका रोहतक के निवासी पवन कुमार ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के निर्णय के खिलाफ दायर की थी।
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हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने बताया कि ग्रुप-सी पदों के लिए हुई CET में चार शिफ्टों में परीक्षा का स्तर अलग था, इसलिए नार्मलाइजेशन फार्मूला लागू किया जाएगा ताकि सभी उम्मीदवारों के अंक बराबर किए जा सकें। इस प्रक्रिया को लेकर याचिकाकर्ता ने इसे नियमों के खिलाफ बताया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे उचित ठहराया।
आयोग जल्द ही करेक्शन पोर्टल भी खोलने जा रहा है, जिससे उम्मीदवार अपनी त्रुटियां सुधार सकेंगे। हरियाणा CET में नार्मलाइजेशन फार्मूला लागू होने से सभी उम्मीदवारों को समान अवसर मिलेगा और भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी।
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