दिल्ली सरकार ने आय प्रमाण पत्र बनवाने के नियमों में बदलाव किया है। अब आधार नंबर देना अनिवार्य होगा। जानें किन योजनाओं में होगा असर और क्या होंगे इसके फायदे।
राजधानी दिल्ली में आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) बनवाने के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब यह प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आधार संख्या को अनिवार्य कर दिया गया है। उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसे दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में पारित किया था।
अब आधार के बिना नहीं बनेगा आय प्रमाण पत्र
उपराज्यपाल कार्यालय के अनुसार, यह कदम सरकार की योजनाओं में पारदर्शिता और लाभार्थियों की सही पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। अब से आय प्रमाण पत्र केवल उन्हीं आवेदकों को जारी होगा, जो आधार प्रमाणीकरण से गुजरेंगे।
आय प्रमाण पत्र, सरकारी योजनाओं, स्कॉलरशिप, सब्सिडी और अन्य वित्तीय लाभों के लिए पात्रता निर्धारण में महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। इसलिए सरकार चाहती है कि इसका दुरुपयोग रोका जाए और केवल वास्तविक पात्र व्यक्तियों को ही लाभ मिले।
आधार अधिनियम के तहत लिया गया फैसला
यह फैसला आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 के अंतर्गत लिया गया है। इसके अनुसार, केंद्र या राज्य सरकार की निधियों से प्रदान की जाने वाली सब्सिडी, लाभ या सेवा के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण को अनिवार्य किया जा सकता है।
अब दिल्ली सरकार की राजस्व विभाग द्वारा जारी होने वाले आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते समय आधार नंबर देना जरूरी होगा। इससे लाभार्थियों को बार-बार दस्तावेज़ दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और प्रक्रिया तेज़ और पारदर्शी बनेगी।
क्या होगा फायदा?
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बेनामी लाभार्थियों की पहचान रोकी जाएगी।
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आवेदन प्रक्रिया सरल होगी।
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घूसखोरी और फर्जी दस्तावेज़ों पर रोक लगेगी।
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लाभ सीधे पात्र व्यक्ति तक पहुंचेगा।
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लोगों को किया जाएगा जागरूक
एलजी वी.के. सक्सेना ने राजस्व विभाग को निर्देश दिया है कि इस नए नियम की जानकारी जनता को व्यापक स्तर पर दी जाए। इसके लिए जागरूकता अभियान, विज्ञापन, और डिजिटल माध्यमों से प्रचार-प्रसार किया जाएगा ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं से वंचित न रहे।
पहले ही मिला था आधार प्रमाणीकरण का अधिकार
बता दें कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने 25 नवंबर 2019 को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसके अनुसार राज्य सरकारें सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण को अनिवार्य बना सकती हैं।
अब दिल्ली सरकार ने उसी दिशा में यह अहम कदम उठाया है।
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