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क्या कर्नाटक हाईकोर्ट देगा छात्राओं को हिजाब पहनने की इजाजत ? सुनवाई जारी..

इतने दिनो से चले आ रहे हिजाब विवाद (Hijab Controversy) पर आज कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) में सुनवाई हो रही है. यह सुनवाई दोपहर 2.30 बजे शुरू हुई. कर्नाटक में आज से ही प्री-यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज (pre-university and degree colleges) भी खोल दिए गए हैं इसके साथ ही कई क्षेत्रों से छात्रों और कॉलेज के अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच झगड़े की खबरें भी आई थीं, जब लड़कियों को हिजाब हटाकर ही अपनी कक्षा में बैठने के लिए कहा गया था. इस बीच, बागलकोट, चिक्काबल्लापुरा, गडग, ​​शिमोगा (shimoga), बैंगलोर (bengalore), तुमकुर, मैसूर (Maisur), उडुपी (uddupi)और दक्षिण कन्नड़ में धारा 144 को लागू कर दिया गया है.

इससे पूर्व जब मंगलवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी तब कुंडापुरा कॉलेज (kundpura college) के मुस्लिम छात्रों की ओर से पेश अधिवक्ता देवदत्त कामत (Devdutt kamat) ने हिजाब मामले और तुर्की, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका (turkey, south africa and America) की अदालतों द्वारा धर्म और धार्मिक प्रतीकों से जुड़े निर्णयों के बीच तुलना भी की.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिजाब पर विवाद उडुपी के एक महाविद्यालय में सबसे पहले तब शुरू हुआ था जब 6 लड़कियां पिछले साल दिसंबर (December 2021) में हिजाब पहनकर अपनी क्लास में पहुंचीं थीं. इसके जवाब में महाविद्यालय के ही कुछ लोग क्लास में भगवा गमछा पहनकर पहुंच गए. धीरे-धीरे यह विवाद कर्नाटक राज्य के अन्य हिस्सों में भी फैला जिससे कई शिक्षण संस्थानों (educational institutions) में काफी तनाव का महौल पैदा हो गया और कही कही तो हिंसा भी हुई, ये पूरा मामला कर्नाटक के अलावा देश के कई राज्यों में फैल चुका है ।

इस सुनवाई से पहले कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फिलहाल दखल देने से मना कर दिया था गुरुवार को हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेजों में छात्राओं के हिजाब पहनने पर अंतरिम रोक लगाई थी. याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से इस आदेश पर रोक की मांग की थी. लेकिन चीफ जस्टिस ने एन वी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह साफ कर दिया था कि फिलहाल वह सुनवाई हाई कोर्ट में ही चलाए जाने के पक्ष में है. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को यह सलाह भी दी थी कि वह एक स्थानीय मामले को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश न करें.

फिल्हाल हिजाब मामले में अभी इस पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है.

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