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Karnataka Hijab Controversy: हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की दो टुक, जहां वर्दी निर्धारित है, उसका पालन होना चाहिए

Karnataka Hijab Controversy: कर्नाटक हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में कोई धार्मिक वस्त्र नहीं का उसका अंतरिम प्रस्ताव केवल छात्रों पर लागू होता है, लेकिन सभी छात्रों को समान कोड का पालन करना चाहिए जहां यह निर्धारित है। हाई कोर्ट हिजाब मामले में प्रतिवादियों और सरकार की सुनवाई कर रहा था। मुख्य न्यायाधीश अवस्थी ने एक अन्य वकील को जवाब देते हुए कहा कि शिक्षकों को जबरन स्कार्फ हटाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, उन्होंने कहा कि यह आदेश केवल छात्रों तक ही सीमित है।

सीजे अवस्थी ने कहा कि आदेश स्पष्ट है। यदि वर्दी निर्धारित है, तो उन्हें इसका पालन करना होगा, चाहे वह डिग्री कॉलेज हो या पीयू कॉलेज। कर्नाटक उच्च न्यायालय, जो हिजाब प्रतिबंध के खिलाफ कुछ मुस्लिम लड़कियों की याचिका पर सुनवाई कर रहा है, ने अपने अंतरिम आदेश में अंतिम आदेश तक हिजाब और भगवा शॉल या स्कार्फ के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया था। कर्नाटक के एक निजी कॉलेज में एक अतिथि व्याख्याता ने कथित तौर पर हिजाब नहीं पहनने या कोई धार्मिक प्रतीक प्रदर्शित करने के लिए कहने के बाद इस्तीफा दे दिया था।

इस बीच, पीयू के एक कॉलेज की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एसएस नागानंद ने कहा कि हिजाब का मुद्दा कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) द्वारा शुरू किया गया था और संगठन के सदस्यों ने छात्रों और अधिकारियों से मुलाकात की और जोर देकर कहा कि छात्रों को हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए। एडवोकेट नागानंद ने कहा कि कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) एक संगठन है। जो हिजाब को लेकर शोर मचा रहा है। यह एक शैक्षिक संगठन या छात्रों का प्रतिनिधि नहीं है। यह सिर्फ हंगामा करने वाला ही संगठन है।

कर्नाटक में स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब को लेकर तनावपूर्ण क्षण देखे गए, जो दिसंबर में उडुपी से शुरू हुआ था, कुछ लड़कियों ने जोर देकर कहा कि उन्हें हेडस्कार्फ़ पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि यह उनका धार्मिक अधिकार था। कर्नाटक सरकार ने बाद में किसी भी ऐसे कपड़े पर प्रतिबंध लगा दिया जो शांति, सद्भाव और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ सकता था। कर्नाटक उच्च न्यायालय कल 24 फरवरी को मामले की सुनवाई जारी रखेगा।

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