पंजाब के एक जिले में उप-पंचायत चुनाव 2025 से पहले लाइसेंसी हथियारों, विस्फोटक सामग्री और घातक हथियारों पर 28 जुलाई तक सख्त प्रतिबंध लागू। शस्त्रधारकों को हथियार जमा करने का आदेश, कुछ वर्गों को छूट भी मिली। पूरी जानकारी यहां पढ़ें।
पंजाब उप-पंचायत चुनाव: 2025 पंजाब के एक जिले में उप-पंचायत चुनाव 2025 को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर कड़ा कदम उठाया है। जिला मजिस्ट्रेट श्री शौकत अहमद पारे ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत विशेष आदेश जारी करते हुए जिले में 28 जुलाई, 2025 तक किसी भी प्रकार के लाइसेंसी हथियार, विस्फोटक सामग्री और घातक हथियार ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
उप-पंचायत चुनाव 2025: आदेश की मुख्य बातें
इस आदेश के अनुसार, जिले की सीमाओं के भीतर शस्त्र लाइसेंसधारकों को अपने सभी लाइसेंसी हथियार नजदीकी पुलिस थाने या अधिकृत शस्त्र विक्रेताओं के पास जमा करवाने होंगे। आदेश का उद्देश्य इलाके में शांति और सौहार्द बनाए रखना बताया गया है, ताकि चुनावी माहौल हिंसात्मक न हो।
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छूट पाने वाले व्यक्तियों की सूची
हालांकि, कुछ विशेष वर्गों को इस आदेश के तहत हथियार जमा करने से छूट भी दी गई है। इनमें सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिसकर्मी, बैंक सुरक्षा गार्ड, फैक्ट्री सुरक्षा गार्ड, पेट्रोल पंप मालिक, मनी एक्सचेंज और ज्वेलर्स शॉप मालिक शामिल हैं। साथ ही वे खिलाड़ी जिन्हें राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन का सदस्य माना जाता है और जो किसी भी आयोजन में भाग ले रहे हैं, उन्हें भी छूट दी गई है। इसके अलावा, जिन लोगों को जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त है या जिन्हें न्यायालय द्वारा व्यक्तिगत सुरक्षा के मद्देनजर छूट दी गई है, वे भी इस आदेश से मुक्त रहेंगे।
आदेश कब तक प्रभावी रहेगा?
यह प्रतिबंध आदेश जारी होने की तिथि से लागू होगा और 28 जुलाई, 2025 तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे इस आदेश का सख्ती से पालन करें ताकि जिले में शांति और सुरक्षा बनी रहे।
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