
Haryana Govt News: हरियाणा सरकार ने NPS के तहत एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को 1 अगस्त 2025 से लागू करने का फैसला किया है। इससे 2 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन और पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा।
Haryana Govt Latest news: हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए एकीकृत पेंशन योजना (Integrated Pension Scheme – UPS) को लागू करने की घोषणा की है। यह योजना 1 अगस्त 2025 से प्रभाव में आएगी और इससे 1 जनवरी 2006 या उसके बाद नियुक्त दो लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस योजना को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत अपनाया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन और पारिवारिक पेंशन देना है।
Haryana Govt: क्या है UPS योजना के तहत लाभ?
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कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के समय पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा (25 वर्ष की सेवा पूरी करने पर)
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10 वर्ष या अधिक सेवा पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को ₹10,000 मासिक न्यूनतम पेंशन की गारंटी
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पेंशनभोगी की मृत्यु की स्थिति में 60% पारिवारिक पेंशन
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महंगाई राहत (DA/DR) पेंशन और पारिवारिक पेंशन दोनों पर लागू
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एकमुश्त भुगतान (Lump Sum) की अनुमति – प्रत्येक 6 महीने की सेवा पर 10% मूल वेतन व डीए
सरकारी खर्च और योगदान में बदलाव
Haryana Govt: वर्तमान में NPS के अंतर्गत राज्य सरकार 14% योगदान करती है और कर्मचारी 10%। UPS लागू होने के बाद सरकार का योगदान बढ़कर 18.5% हो जाएगा। इससे प्रति माह ₹50 करोड़ का अतिरिक्त खर्च और वार्षिक ₹600 करोड़ की लागत का अनुमान है।
यह कदम हरियाणा सरकार की कर्मचारियों के हितों की रक्षा और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।
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